नालंदा-हिलसा थानान्तर्गत लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है।आपको बताते चले प्रियारंजन भारती पे आरोप है की पानी टंकी के बगल में दिवार है वही दिवार फांदकर लड़की से छेड़कानी करते हुए कपड़ा वगैरा फार देने तथा सोना का वाली ले लेने के आरोप में हिलसा थाना काण्ड सं०-133/17 दिनांक-09.03.2017 धारा-454/354 (बी)/379 भा०द०वि० अंकित कराया गया है।आपको बताते चले दिनांक-09.03. 2017 को मुकदमा दायर करते ही उसी दिन और उसी समय छापेमारी कर प्राथमिकी अभियूक्त का मोटर साइकिल न०-बी०आर०-21ऍन 7647 न० सहित डी०एस०पी० प्रवेन्द्र भारती व थानाध्यक्ष रत्न किशोर झा के प्रयास से अभियूक्त को पकड़ा गया।तथा अभियूक्त का घर सुकमा में एवं एनी ठिकानो पर छापेमारी की गई।थानाध्यक्ष एवं डीएसपी के सुध बुध से अभियूक्त को पकड़ा गया,मालुम हो की अभियूक्त का गरिफ्तारी हेतु गुप्तचर की तैनाती की गई थी दिनांक-25.03.2017 को वादी रजनीकांत भारती की पुत्री गुड़िया कुमारी (काण्ड सं०-133/17 की पीडिता) अपने ब्लाक काँलोनी हिलसा स्थित आवास में समय करीब 16:00 बजे के आसपास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
उस समय भी गुडिया कुमारी के पिता रजनीकांत को मृतिका का एक सुसाईट नोट मिला था।जिसे वह पुलिस को सुपर्द कर दिया गया।जिसमे मृतिका गुड़िया कुमारी द्वारा पूर्व में जो छेड़-छाड़ किया गया था उस छेड़कानी का बात का भी चर्चा की गई है जो उसके साथ गलत किया गया है।इसी कारण उसने सुसाईट कर ली।मृतिका गुड़िया कुमारी के पिता को गुड़िया का एक सुसाईट नोट मिलने के बाद जानकारी हुआ की गुड़िया कुमारी के साथ अभियूक्त द्वारा गलत काम (बलात्कार) किया गया था।इस सम्बन्ध में गुड़िया कुमारी के पिता रजनीकांत भारती के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियूक्त प्रियारंजन भारती उर्फ़ सोनू चौधरी सा०-सुमका,थाना-थरथरी, जिला-नालंदा के विरुद्ध हिलसा थाना काण्ड स०-167/17 दिनांक-26.03.2017 धारा-306 भा०द०वि० के अंतर्गत दर्जकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।आपको बताते चले की प्रवेन्द्र भारती अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हिलसा के नेतृत्व में प्राथमिकी अभियूक्त की गरिफ्तारी हेतु एस०आइ०टी० का गठन किया गया है।टीम में पु०अ०नि० मदन प्रसाद सिंह हिलसा,अंचल पु०नि० रत्न किशोर झा, पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, हिलसा, पु०अ०नि० कृपाल जी प्रभारी डी०आई०यू० नालंदा को रखा गया है। मालुम हो की डी०एस०पी० प्रवेन्द्र भारती ने बताया की पूर्व में छेड़कानी के दर्ज काण्ड सं०-133/17 में धारा-376 भा०द०वि० एवं 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ा गया है। दिनांक-28.03.17 को प्राथमिकी अभियूक्त के घर का कुर्की/
जब्ती किया गया है।गठित टीम द्वारा अभियुक्त की गरिफ्तारी हेतु निरंतर छापामारी की जा रही थी इसी कर्म में गुप्त सुचना के आधार पर प्राथमिकी अभियूक्त प्रियारंजन भारती उर्फ़ सोनू चौधरी को दिनांक-28.03.17 के रात्रि में वेन थाना अंतर्गत धरहरा गावं जंहा उसका ससुराल से गठित टीम के सदस्यों द्वारा गरिफ्तार किया गया है जो नालंदा पुलिस की उपलब्धियो में से एक है।इस जघन्य काण्ड का माननीय न्यायलय में त्वरित विचारण कराकर अभियूक्त प्रियारंजन भारती उर्फ़ सोनू चौधरी को जल्द सजा दिलाया जाएगा।