बिहार के गोपालगंज में हत्या के 18 साल पुराने मामले में कोर्ट में केस डायरी नहीं सौपने से नाराज एससीजेएम ने एसपी रवि रंजन कुमार के वेतन से 2000 हजार रुपये काटने का आदेश दिया है।इसके अलावा कोर्ट ने विजयीपुर थानेदार पंकज कुमार के वेतन से भी एक हजार रुपये काटने का आदेश जारी किया है।नाराज कोर्ट ने इस आदेश की प्रति गोपालगंज के ट्रेजरी के साथ साथ प्रदेश के डीजीपी को भी भेजा है।जानकारी के मुताबिक विजयीपुर थाना कांड संख्या 14/1999 में तत्कालीन थानाध्यक्ष ने हत्या के एक मामले को सही मानते हुए 10 मई 2000 को”फाइनल फार्म”27/2000 नयायालय में पेश किया और कहा कि अभियुक्त का पता नहीं चल रहा है।
इस बाबत पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी भी प्रस्तुत नहीं किया।इस पुराने मामले को निबटने में कोर्ट को 18 साल लग गए।कोर्ट का गोपालगंज के एसपी राजीव रंजन कुमार और थानाध्यक्ष पर आरोप है कि कोर्ट के बार बार सम्मान भेजने के बावजूद एसपी और थानाध्यक्ष के द्वारा कोर्ट में उपस्थित होकर न तो मामले की सुनवाई में हिस्सा लिया गया और न ही कांड की केस डायरी ही कोर्ट को सौपी गयी।जिसकी वजह से कोर्ट को 13 तारीख पर अपनी सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।अधिवक्ता राजकमल सिंह ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि गोपालगंज के एसीजीएम 10 सुभाष चन्द्र शर्मा के कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एसपी के वेतन से 2000 रुपये और विजयीपुर के थानेदार के वेतन से 1000 रुपये काटने का आदेश दिया।आदेश की यह प्रति गोपालगंज के जिला एव सत्र न्यायधीश के अलावा गोपालगंज ट्रेजरी, सारण डीआईजी और डीजीपी को भी भेजा गया है।इस संबंध में एसपी राजीव रंजन से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।मिलने के बाद पूरे मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।