जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत परिवाद की नियमित सुनवाई एवं निवारण का कार्य निरंतर जारी है।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद इस क्रम मे समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आज कुल 9 मामले की सुनवाई कर मामले का निष्पादन किया गया। विदित हो कि कोरोना के कारण पूर्व में 151 मामले लंबित थे जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित सुनवाई कर कुल 120 मामलों का निष्पादन किया गया है तथा अब कोरोना काल की समाप्ति के उपरांत मात्र 31 मामले बचे हैं तथा अब कोई काल बाधित मामला नहीं है। जिलाधिकारी ने लोक प्राधिकार को पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ परिवादी के परिवाद के प्रति गंभीर होने तथा नियमित सुनवाई कर परिवाद का वास्तविक निवारण करने का सख्त निर्देश दिया है।
दानापुर के एडीएसओ पर 5000 रू. का अर्थदण्ड हुआ अधिरोपित
बिहटा प्रखंड के बेला पंचायत के परिवादी द्वारा द्वितीय अपील के तहत प्राप्त परिवाद की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने दानापुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ₹5000 का अर्थदंड अधिरोपित किया तथा अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर को संपूर्ण मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन भेजने तथा अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया। मामला बिहटा प्रखंड के बेला पंचायत का है। इस पंचायत की आबादी 8000 है तथा 4 जन वितरण प्रणाली की दुकान है जिसमें एक पद रिक्त है। परिवादी ने बेला पंचायत के रिक्त पीडीएस दुकान हेतु विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने तथा रिक्त पद हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की गई। सुनवाई में उपस्थित सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी दानापुर को तथ्य की जानकारी नहीं रहने तथा सुनवाई में वस्तु स्थिति की सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण जिलाधिकारी ने एडीएसओ पर ₹5000 का अर्थदंड निर्धारित किया तथा अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर को उनके वेतन से जुर्माना की राशि की कटौती कर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर को संपूर्ण मामले की जांच कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने तथा अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना का अवैध एवं गलत तरीके से लाभ लेने पर प्राथमिकी दर्ज करने, राशि की वसूली करने का सख्त निर्देश।
ग्रामीण आवास सहायक की संविदा रद्द करने का निर्देश।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत धनरूआ निवासी /लाभुक विभा शर्मा द्वारा अवैध एवं गलत तरीके से लाभ लेने का मामला लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील में प्रकाश में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त से जांच कराई। जांचोपरांत पाया गया कि लाभुक का पुत्र सरकारी नौकरी में है, लाभुक को पक्का मकान है तथा पटना में भी मकान है। साथ ही लाभुक ने अपने बदले दूसरे के मकान का जियो टैगिंग करा दिया तथा अवैध तरीके से योजना के दो किश्त की राशि 80,000 रू.भी प्राप्त कर ली। लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील के तहत सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए लाभुक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने , नीलामपत्र वाद दायर करने, राशि की वसूली करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीण आवास सहायक की संविदा समाप्त करने का भी निर्देश दिया।
15 दिनों के अंदर कार्य पूरा करें अन्यथा होगी प्राथमिकी तथा राशि की वसुली ।
मसौढ़ी प्रखंड के बर्रा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में नल जल योजना में वार्ड सदस्य द्वारा 11 लाख रुपए की राशि की निकासी कर टंकी का अधिष्ठापन नहीं किया गया । साथ ही मुखिया द्वारा कार्य का समुचित अनुश्रवण भी नहीं किया गया। द्वितीय अपील के तहत प्राप्त परिवाद की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने 15 दिन के अंदर टंकी का अधिष्ठापन कराने का सख्त निर्देश दिया। आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि अगर राशि खर्च कर दी गई है तो वार्ड सदस्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि की वसूली करने का सख्त निर्देश दिया।