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आनंद मोहन की रिहाई पर मुश्किल में नीतीश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बिहार सरकार को नोटिस

-जेल नियमों में बदलाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड भी तलब

-दिवंगत IAS कृष्णैया की पत्नी उमा की याचिका पर सुनवाई,

-आनंद मोहन को भी नोटिस

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-पटना : बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है। आज रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब-तलब किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जेल नियमों में बदलाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड भी बिहार सरकार से तलब किया है।

बता दें कि नीतीश सरकार ने आनंद मोहन सिंह की रिहाई के लिए जेल मैन्यूअल में बदलाव किया था और लोकसेवक की हत्या को अपवाद से हटाकर सामान्य कर दिया था, जिसके बाद आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई हुई है। आनंद मोहन सिंह के साथ 26 और कैदियों की रिहाई हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने आनंद मोहन सिंह को भी नोटिस देने के लिए कहा है। इसके साथ ही काउंटर एफिडेविट की भी मांग की है। कोर्ट में IAS जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा।

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