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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज 20 मामलों की सुनवाई की गई तथा उसका वास्तविक निवारण किया गया।

त्रिलोकी नाथ प्रसादफतुहा प्रखंड अंतर्गत चकबिहारी के परिवादी श्री जितेंद्र प्रसाद आर्य द्वारा अंचलाधिकारी फतुहा के द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी तथा नाम सुधारने की प्रक्रिया में अति विलंब करने की शिकायत की गई। मामले की सुनवाई करते हुए पाया गया कि अंचलाधिकारी फतुहा द्वारा ना तो शिकायत का निवारण किया गया है एवं न ही स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। तदनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी फतुहा पर ₹2000 का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

नौबतपुर थाना अंतर्गत परिवादी रविंद्र सिंह द्वारा डीजल अनुदान एवं सुखाड़ अनुदान की राशि नहीं मिलने की शिकायत की गई। मामले की सुनवाई करते हुए पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी नौबतपुर द्वारा प्रतिवेदित कर बताया गया कि आवेदक द्वारा बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होने के कारण अनुदान की राशि सरकार के खाते में वापस चली गई। आवेदक द्वारा अपना बैंक खाता लिंक कराने के उपरांत अनुदान की राशि आवेदक के खाते में ट्रांसफर हो गया।

पुनपुनअंचल के रजनीश कुमार द्वारा शिकायत की गई कि लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी पुनपुन द्वारा मौजाबार खतियान, रकवा ,जमाबंदी का सुधार नहीं किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पाया गया कि आवेदक द्वारा बांछित सुधार के अनुरोध को पूरा कर दिया गया है इस आशय का प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया है।

बाढ़ अनुमंडल के रामनगर दियारा के आवेदक उपेंद्र प्रसाद द्वारा आवासीय जमीन को कृषि योग्य भूमि के रूप में परिवर्तित करने तथा उक्त भूमि को निबंधन पदाधिकारी बाढ़ को कृषि भूमि में ही निबंधित करने मैं विलंब करने का मामला लाया गया। इस संबंध में अंचलाधिकारी अथमलगोला तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता बाढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जांच उपरांत संबंधित खाता खेसरा की भूमि की किस्म आवासीय से कृषि करने की अनुशंसा कर दी गई है।

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