अपराधब्रेकिंग न्यूज़

शस्त्र अनुज्ञप्ति के उल्लंघन में दो आरोपितों को आज फिर पकड़ा गया।।…

• डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई

• डीएम ने कहा हथियारों की जांच का अभियान जारी रहेगा ; आयुध नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

त्रिलोकी नाथ प्रसाद-पटना, शुक्रवार, दिनांक 09.04.2022: जिला दंडाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर शस्त्र अनुज्ञप्ति के उल्लंघन में दो आरोपितों को आज फिर पकड़ा गया। दोनों बिना अनुमति प्राप्त किये दूसरे के लिए निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम रह रहे थे जो शस्त्र अधिनियम के प्रतिकूल है।

विदित हो कि *डीएम डॉ सिंह के निर्देशानुसार* पटना पुलिस द्वारा एक समकालीन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें निजी तौर पर अंगरक्षक लेकर घूम रहे अवैध धारकों , जो *हथियार एवं गोली लेकर लोगों के बीच भय का माहौल पैदा कर रहे हैं* रजिस्ट्री एवं अंचल जैसे सरकारी कार्यालयों में पहुंचने पर आम जनता को काउण्टर से हटाने, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं , के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके आर्म्स लाईसेंस का सत्यापन करते हुए उनके आर्म्स लाईसेंस के रद्दीकरण हेतु नियमानुसार प्रस्ताव समर्पित किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज माननीय विधायक श्री रितलाल यादव के दो निजी अंगरक्षको को पकड़ा गया है।

दरअसल एम.एल.सी. चुनाव के नामांकन के समय ये दोनों अंगरक्षक ज़िला समाहरणालय में हथियार लेकर घुस गए थे जिन्हें तुरंत बाहर निकाला गया और उनके हथियार का विवरण थाना प्रभारी से प्राप्त किया गया । हथियार का लाइसेन्स जम्मू और कश्मीर के उधमपुर ज़िले से निर्गत पाया गया । उधमपुर के ज़िलाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसमें कई विसंगतियाँ पायीं गयीं । इसके आलोक में हथियार ज़ब्त कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ।

1. भीम प्रसाद पिता श्री शिव यादव, सा० – परिओन, थाना-पालिगंज, जिला-पटना तथा 2. विजय प्रसाद यादव पिता केशव प्रसाद, सा0- खासपुर, थाना- अगियाँव, जिला – भोजपुर के पास से बंदूक , पिस्टल एवं रिवाल्वर बदामद किया गया जिसकी अनुज्ञप्ति उधमपुर (जम्मू एवं कश्मीर) से निर्गत है। दोनों को आत्मरक्षा के नाम पर प्राप्त हुआ है, जबकि ये बिना अनुमति प्राप्त किये दूसरे के लिए निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम रह रहे है जो शस्त्र अधिनियम के प्रतिकूल है। दोनों लाईसेन्स के बारे में पटना जिला के ओ०डी० पंजी में पंजीकृत नहीं हैं।

ज्ञातव्य हो कि किसी व्यक्ति को उनके स्वयं के व्यक्तिगत जान-माल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है, परन्तु अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा (निजी अंगरक्षक) के लिए किया जाना आयुध नियम का उल्लंघन है।

*संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।*

विदित हो कि डीएम डा. सिंह के निर्देश पर दिनांक 08.04.22 को भी दानापुर थाना अन्तर्गत नासरीगंज घाट पर नाव में सवार *तीन* अभियुक्तों को अवैध ढंग से शस्त्र लेकर परिवहन करने के आरोप में गिफ्तार किया गया था।

*जिला दंडाधिकारी डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह ने कहा है कि आयुध नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।* आम लोगों में भय पैदा करने वालों के विरुद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीपीआरओ, पटना

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button