किशनगंज में शराब मामले में दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा, 1-1 लाख रुपये जुर्माना

किशनगंज,31जुलाई(के.स.)। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को शराब तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को 5-5 वर्ष के कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं चुकाने पर तीन माह अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
सजा पाने वाले आरोपियों में अरमान (महाराजगंज, यूपी) और मोहम्मद अरमान (थाना महानंदा बाढ़, जिला मऊ, यूपी) शामिल हैं। यह मामला अप्रैल 2022 का है, जब उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर गलगलिया चेकपोस्ट से एक ट्रक से 9,672 लीटर अवैध बीयर बरामद की थी। जांच में पता चला कि यह बीयर बिहार में अवैध वितरण के लिए लाई जा रही थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह फैसला शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में अहम है। लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने कहा कि यह फैसला शराब तस्करी करने वालों के लिए कड़ा संदेश है और बिहार में शराबबंदी कानून को मजबूती देगा।
रिपोर्ट/धर्मेन्द्र सिंह