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सप्तदश बिहार विधानसभा का द्वितीय सत्र 19 फरवरी से प्रारंभ होकर 24 मार्च तक चलेगा।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद इस अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था के संधारण हेतु जिला दंडाधिकारी पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा संयुक्तादेश जारी कर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त ब्रीफिंग एवं मॉक ड्रिल बिहार विधानसभा परिसर में आज की गई। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचने एवं विधि व्यवस्था संधारित रखने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर बिहार विधान मंडल के सत्रावधि में बिहार विधान मंडल परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण हेतु एहतियात के तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के अंतर्गत ससमय निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय इस अवसर पर विधि व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे।

इस अवसर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त चिकित्सा दल एवं एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है । प्रवेश के लिए आई कार्ड निर्गत किया गया है। अधिकारियों को गेट पर जांच करने तथा कार्ड धारियों को प्रवेश की अनुमति दी गई है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र कुमार शर्मा ,पुलिस अधीक्षक यातायात श्री अमरकेश डी, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था श्री के के सिंह सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।

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