जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 में प्रगति की समीक्षा की गई। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
त्रिलोकी नाथ प्रसाद /जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अंतर्गत 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया। दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक निर्धारित है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के तहत आम नागरिकों को विशेष सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों (सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के कार्यालयों) एवं शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैम्प लगाया जा रहा है। 2 अगस्त से शुरू हुआ यह कैम्प 1 सितंबर तक (प्रत्येक दिन सोमवार से रविवार तक लगातार) 10 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न तक यह लग रहा है। इन विशेष कैम्प के दौरान मिशन मोड में दावों एवं आपत्तियों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि विशेष कैम्प का उद्देश्य है कि “कोई मतदाता छूटे नहीं”।
ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है या 01.07.2025 को अर्हता प्राप्त नागरिक स्वयं प्रारूप-6, घोषणा पत्र (Annexure-D) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्पित कर सकते हैं।
निर्वाचक अपने नाम के स्थानांतरण/संशोधन हेतु स्वयं प्रारूप-8 एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्पित कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने सभी ईआरओ को निर्देशित किया है कि विशेष कैम्प का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर के माध्यम से आमजन के बीच वृहत प्रचार-प्रसार की जाये।
30 सितंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
जिलाधिकारी द्वारा जिलान्तर्गत सभी 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पूर्णतः पारदर्शी, सहभागितापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का संचालन करने का निर्देश दिया गया।
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विशेष कैम्प: कोई योग्य मतदाता छूटे ना!
विशेष कैम्प की तिथि: 02.08.2025 से 01.09.2025 तक, प्रत्येक दिन (सोमवार से रविवार)
स्थान : सभी प्रखंड -सह-अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालय (कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर परिषद एवं नगर निगम के अंचल कार्यालय)
समय: 10:00 पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न
यदि प्रारूप मतदाता सूची में नाम है? आगे क्या करें?: अपने डिटेल्स जांचें, यदि entries में कोई गलती है, तो फॉर्म 8 भरकर सुधार कराएं।यदि दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किए हैं, तो बीएलओ या प्रशिक्षित वॉलंटियर्स की सहायता से जल्द जमा करें।
यदि प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है? नाम जुड़वाएं: फॉर्म 6 के साथ उपयुक्त घोषणापत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करें।
अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या नए मतदाता हैं: अगर आप 01 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 तक हो जायेगें, तो फॉर्म 6 के साथ घोषणापत्र जमा कर नाम जुड़वाएं।
सभी फॉर्म ECI और CEO बिहार की वेबसाइट,ECINET तथा BLO के पास उपलब्ध है। आप इन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं या अपने BLO के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन माध्यम
voters.eci.gov.in पर मतदाता अपनी EPIC संख्या या अन्य विवरण डालकर अपनी जानकारी प्राप्त करें।
मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने ,विलोपन करने, स्थानांतरण एवं संशोधन की स्थिति में voters.eci.gov.in पर क्लिक करें।
फॉर्म 6:- नये मतदाता पंजीकरण हेतु
फॉर्म 7- मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु
फॉर्म 8- स्थानांतरण, प्रविष्टियों में सुधार,PwD निर्वाचक के रूप में चिन्हित करने तथा EPIC बदलने हेतु
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जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है। निर्वाचन से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब बस एक कॉल पर टॉल-फ्री नं. वोटर हेल्पलाइन 1950 पर प्राप्त की जा सकती है।