ब्रेकिंग न्यूज़राज्य

दीपावली का त्यौहार 4 नवंबर को मनाया जाएगा।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:- के सफल, सुचारू एवं शांतिपूर्ण आयोजन हेतु जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र कुमार शर्मा द्वारा संयुक्तादेश जारी कर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है । सभी संबंधित अधिकारियों को अपने- अपने निर्धारित स्थल पर ससमय उपस्थित होने तथा निर्दिष्ट दायित्व का जिम्मेदारी से निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का मेला/ सांस्कृतिक कार्यक्रम/ जुलूस इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन बिना पूर्वानुमति के नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण के आलोक में मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। मंदिरों /पंडालों मे पूजा के प्रबंधकों /आयोजकों द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था करने एवं आने वाले श्रद्धालुओं/ आगंतुकों से मास्क पहनकर ही प्रवेश करने का बार-बार आग्रह किया जाएगा। सभी थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को स्वयं भ्रमणशील रहकर सतत निगरानी रखने एवं विशेष प्रशासनिक सतर्कता के साथ साथ यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को 24 घंटे चौकसी बरतने तथा पटना सिटी एवं फुलवारीशरीफ क्षेत्रों में सघन पुलिस पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा जिसका दूरभाष संख्या 2219234/2219810 तथा सिटी नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 2631813 है। प्रतिमा विसर्जन के समय प्रशासनिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। प्रवाह वाली नदियों एवं इसकी सहायक नदियों में मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाना है। पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सामान्यत: मूर्ति विसर्जन स्थल भद्र घाट / भद्र घाट के पूरब महावीर घाट के नजदीक कृत्रिम तालाब एवं दीघा पाटी पुल घाट में किया जाता है। इन स्थलों पर सुरक्षित तरीके से मूर्ति विसर्जन हेतु पालीवार दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है । पर्व त्योहार के अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर तथा झुंड बनाकर तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी/ दो पहिया वाहन चलाते हुए अश्लील हरकत करते हैं तथा शांति व्यवस्था एवं सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं ऐसे तत्वों पर निगरानी रखने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सतत भ्रमणशील रहने तथा ऐसे तत्वों को चिन्हित कर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर 6:00 बजे प्रातः से 10:00 बजे रात्रि तक ही निर्धारित डेसीबल के अनुरूप बजाए जाएंगे। डीजे के उपयोग पर पूर्णत: रोक रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी को डीजे संचालकों से समन्वय स्थापित कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button