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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी,पटना की अध्यक्षता में पटना समाहरणालय में आयोजित की गई। जिलाधिकारी, पटना ने दीप प्रज्जवलित कर बैठक की शुरूआत की।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-पटना, बुधवार, दिनांक 09.11.2022ः भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत दिनांक 1.1.2023 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन से संबंधित गतिविधियों के संबंध में जिला स्तरीय वोटर अवेयरनेस फॉरम की बैठक आज दिनांक 09.11.2022 को श्री चंद्रशेखर सिंह, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी,पटना की अध्यक्षता में पटना समाहरणालय में आयोजित की गई। जिलाधिकारी, पटना ने दीप प्रज्जवलित कर बैठक की शुरूआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण विशेष अभियान के तौर पर चलाता है। इसी अभियान का एक प्रमुख हिस्सा मतदाताओं को जागरूक करना है, जिस हेतु जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों की बैठक आज आयोजित की गई है। दिनांक 09.11.2022 को एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन हो गया है। दिनांक 01.01.2023 की अर्हता तिथि को 18 साल या उसके उपर के कितने मतदाता किस बूथ पर हैं, ये प्रारूप प्रकाशन से पता चलता है।

जिलाधिकारी, पटना ने *प्रपत्र-6, प्रपत्र-6बी, प्रपत्र-7 एवं प्रपत्र-8* के बारे में विस्तार से चर्चा की। *प्रपत्र-6* का उपयोग केवल नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु किया जाता है। वर्तमान नामावली में पूर्व से सम्मिलित व्यक्ति के नाम को विलोपित करने हेतु *प्रपत्र-7* का प्रयोग किया जा सकता है। ईपिक के खो जाने, ईपिक के पुनः निर्गत करने, पीडब्लुडी को चिन्ह्ति करने एवं विधान सभा के अंदर/बाहर आवास के परिवर्तन हेतु *प्रपत्र-8* का प्रयोग किया जा सकता है।

*जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में आधार संख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्वाचकों द्वारा प्रपत्र-6ख का प्रयोग किया जा सकेगा। प्रपत्र-6, 6ख, 7 एवं 8 ऑनलाईन ERONET, NVSP.IN तथा VHA के माध्यम से स्वयं आवेदन कर सकते हैं तथा बी.एल.ओ. के द्वारा GARUDA के माध्यम से करा सकते हैं।*

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता को पंजीकरण हेतु 04 (चार) अर्हता तिथियों का निर्धारण किया गया है जो इस प्रकार हैः- *प्रत्येक वर्ष का 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर।* जिलाधिकारी ने आग्रह किया है कि परिवार के जिन सदस्यों की उम्र 2023 की इन चार अर्हता तिथियों को 18 वर्ष हो जाएगी, वो संबंधित प्रपत्र में अग्रिम रूप से आवेदन निश्चित रूप से करें ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़ सके। इस हेतु आम जनमानस में मतदान की प्रक्रिया एवं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संबंध में नियमित प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता को जागरूक बनाने के दृष्टिकोण से *राज्य स्तर/जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी* की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के मद्देनजर कदम उठाएंगे एवं मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जिलाधिकारी ने इस बात पर जोड़ दिया की *SWEEP* गतिविधियाँ एवं वोटर जागरूकता कार्यक्रम पूरे वर्ष नियमित रूप से चलती रहनी चाहिए। जिलाधिकारी ने मतदाता सूची में स्वेच्छिक आधार संग्रहण एवं प्रमाणीकरण के लिए प्रेरित किया।जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी को सभी कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में प्रपत्र 6/7/8/6ख उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया ताकि कार्यालय में आगंतुक को आवश्यकतानुसार विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया जा सके तथा सुगम एवं सुलभ पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सके।

बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, अपर समाहर्ता, पटना, अपर जिला दंडाधिकारी विशेष कार्यक्रम, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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