अपराधकिशनगंजन्यायपालिकाबिहारब्रेकिंग न्यूज़राज्य

किशनगंज : पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के आरोपी को अदालत ने 10 वर्षो का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की

किशनगंज, 06 दिसंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत ने कोचाधामन थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी सुलेमान अख्तर को पोक्सो अधिनियम व भारतीय दंड विधान की धारा में 10 वर्षों के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की। मामले में तीन वर्ष पूर्व बहादुरगंज थाना में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था।इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी। वही पीड़िता को सरकार की ओर से 4 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी निर्णय आदेश पारित किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button