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सन1986 का बम ब्लास्ट और डकैती के केस में मुदालयगण की रिहाई हुई|

शिवानंद गिरि, अधिवक्ता सिविल कोर्ट एवं हाई कोर्ट पटना

शिवानंद गिरि/दिनांक 15.9.2025 को मिस सुचित्रा सिंह, एडीजे 29,पटना के न्यायालय से पीरबहोर थाना कांड संख्या 170/1986 ( दिनांक 11.6.1986 ) सेशन ट्रायल नंबर 979/1992 में बम ब्लास्ट एवं डकैती के मामले में तीन मुदालय क्रमशः नागेंद्र यादव, अशोक कुमार एवं विनोद सोनार उर्फ विनोद कुमार की रिहाई हुई गौरतलव है कि यह मुकदमा पीरवहोर थाना में 11.6.1986 को थाना के थाना अध्यक्ष श्री संतोष कुमार गुप्ता के द्वारा दर्ज की गई थी जिसमें डकैती एवं बम ब्लास्ट की धाराओं में चार्ज सीट भेजा गया था बाद में इस केस में एकमात्र गवाह मुरारी प्रसाद सिंह गवाह संख्या -2 ने गवाही दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना के बाद मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है मुझे घटना के बारे में ठीक से याद नहीं है इसके अलावे कोई और अन्य गवाह इस केस में प्रस्तुत नहीं हुए और तब पुलिस के द्वारा लगाए गए आरोप को सरकारी अधिवक्ता साबित नहीं सके और न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आज रिहा कर दिया जिसे अधिवक्ता शिवानंद गिरि पटना हाई कोर्ट एवं सिविल कोर्ट के द्वारा एवं श्री राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया मीडिया से बात करते हुए श्री शिवानंद गिरि अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने मुदालय के ऊपर झूठा आरोप लगाया था जिस वजह से पुलिस के द्वारा लगाया गया आरोप साबित नहीं किया जा सका और 1986 से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज मुदालयगण की न्यायालय से इस केस में रिहाई हुई है | जब इतने दिनों पर न्यायालय से फैसला होगा तो मुकदमों की पेंडेंसी बढ़ेगी ही, इसलिए सरकार को चाहिए कि स्पीडी ट्रायल चलाकर पुराने मुकदमों का निपटारा कराया जाए क्योंकि बहुत सारे पुराने केस पड़े हैं जिसमें ना तो सूचक प्रस्तुत हो रहा है और ना ही गवाह आ रहे हैं और मुदालयगण जवान से बूढ़े हो जाते हैं कुछ तो मर जाते हैं इसलिए सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल चलवा कर 20 साल से पुराने मुकदमों को निपटारा करवाना चाहिए|

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