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निर्वाचक सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन हुआ
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प्रारूप मतदाता सूची पर दावा एवं आपत्ति दाखिल करने हेतु आज अंतिम दिन, जिलाधिकारी ने सभी ईआरओ को मिशन मोड में दावों एवं आपत्तियों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का दिया है निदेश
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डीएम ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के प्रति विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, आगे भी उनकी सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया
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*हम लोकतंत्र के इस उत्सव को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध; त्रुटिरहित मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार: जिलाधिकारी*
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त्रिलोकी नाथ प्रसाद/जिलाधिकारी ने कहाः निर्वाचक ही सम्पूर्ण अभियान के केन्द्र बिन्दु हैं, इसका एक ही उद्देश्य है ‘‘कोई मतदाता छूटे नहीं, कोई भी अपात्र निर्वाचक मतदाता सूची से जुड़े नहीं’’, निर्वाचकों की सहायता हेतु सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर
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पटना, सोमवार, दिनांक 01.09.2025ः जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा है कि निर्वाचकों की सहायता हेतु सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र सजग एवं तत्पर है। वे आज समाहरणालय स्थित सभागार में सभी मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के तहत जिलान्तर्गत सभी मतदान केन्द्रों/विनिर्दिष्ट स्थलों पर 1 अगस्त, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था। इसकी कॉपी भी आप सभी को उपलब्ध करायी गई थी। प्रारूप सूची के अनुसार जिलान्तर्गत 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों की संख्या 46,51,694 है।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अगस्त, 2025 से 1 सितम्बर, 2025 तक दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अवधि निर्धारित की गई थी। इसका आज अंतिम दिन है। दिनांक 01.08.2025 से 31.08.2025 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 73,509 फॉर्म-6 प्राप्त हुआ है। इसी अवधि में 13,544 फॉर्म-7 तथा 35,142 फॉर्म-8 प्राप्त हुआ है। इन सभी का गुणवतापूर्ण निष्पादन किया जा रहा है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को इसमें विशेष रूचि लेकर आयोग के निदेशों के अनुसार समय से कार्य करने का निदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा गृहवार गणना अवधि के दौरान प्राप्त प्रगणन प्रपत्रों पर निर्णय एवं दावों तथा आपत्तियों का साथ-साथ निष्पादन दिनांक 25 सितम्बर, 2025 तक किया जाएगा। अंतिम रूप से प्रकाशित होने वाले निर्वाचक सूची की गुणवता की जाँच तथा अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति दिनांक 27.09.2025 तक प्राप्त की जाएगी। इसके उपरांत निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक ही विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के केन्द्र बिन्दु हैं। सम्पूर्ण अभियान का एक ही उद्देश्य हैः ‘‘कोई मतदाता छूटे नहीं। साथ ही कोई भी अपात्र निर्वाचक मतदाता सूची से जुड़े नहीं’’। जिलाधिकारी ने कहा कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी कदम उठाया गया है। निर्वाचकों की सहायता हेतु 2 अगस्त से 1 सितम्बर तक सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों एवं शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैम्प का आयोजन किया गया ताकि मिशन मोड में दावों एवं आपत्तियों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षित 5,665 बीएलओ, करीब 563 बीएलओ सुपरवायजर एवं 14 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ-साथ सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र अभियान में लगा हुआ है।

जिलाधिकारी ने कहा कि *यद्यपि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अंतर्गत दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की आज अंतिम तिथि* थी परन्तु *सतत अद्यतीकरण के तहत बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के लिए नामांकन की निर्धारित अंतिम तिथि तक (विशेषकर नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक) विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए दावा एवं आपत्ति दी जा सकती* है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को इसके लिए निदेशित किया गया है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाईन माध्यम के अतिरिक्त बीएलओ के माध्यम से *विहित प्रपत्र में दावा एवं आपत्ति* प्राप्त करें। अर्हता प्राप्त नागरिक निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रारूप-6, घोषणा पत्र (एनेक्चर-डी) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्पित कर सकते हैं। निर्वाचक अपने नाम के स्थानांतरण/संशोधन हेतु प्रारूप-8, घोषणा पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्पित कर सकते हैं। प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल मतदाताओं के विरूद्ध आक्षेपकर्ता प्रारूप-7 में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। *नियमानुसार एवं भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अंतर्गत कोई भी नाम काटने की आपत्ति निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 13 के तहत, सिर्फ फॉर्म 7 में दी जा सकती* है, या *बूथ लेवल एजेंट्स, जो कि राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, द्वारा निर्धारित प्रपत्र व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अनुसार घोषणा के साथ दिया जा सकता* है।

जिलाधिकारी ने कहा कि ऑनलाईन (voters.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाईन ऐप) अथवा ऑफलाईन दावा एवं आपत्तियों को दाखिल किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी राजनैतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में काफी सहयोग प्रदान किया गया है। हम आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही आप सभी से अपील है कि आप आगे भी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें।

आज के इस बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया तथा अपने-अपने सुझावों को रखा गया। सभी प्रतिनिधियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के किए जा रहे सफलतापूर्वक संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा जिला प्रशासन, पटना के प्रयासों की सराहना की। जिलाधिकारी ने कहा कि आप लोगों के सुझाव पर तथा मतदाताओं की सुविधा हेतु हर शनिवार एवं रविवार को भी सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ पर उपस्थित रहते थे एवं मतदाताओं की सहायता तथा निर्वाचन संबंधी कार्य कर रहे थे। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित तौर पर समन्वय रखा जा रहा है एवं बैठक कर तथा पुनरीक्षण के क्रम में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों से अवगत कराया गया है। साप्ताहिक अवधि में प्राप्त होने वाले दावों एवं आपत्तियों की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जिला-स्तर पर भी साप्ताहिक अवधि में प्राप्त होने वाले दावा एवं आपत्तियों की सूची सभी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ईआरओ को बीएलओ एवं बीएलए के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया है। *एक बीएलए के द्वारा एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म/दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि में अधिकतम 30 फॉर्म विशेष कैम्प में जमा करने का प्रावधान था। समर्पित किए जाने वाले फॉर्म के साथ बीएलए का घोषणा-पत्र भी समर्पित किया जाना अनिवार्य* था।

जिलाधिकारी ने कहा कि फोटोयुक्त निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण अवधि में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सभी ईआरओ एवं एईआरओ को बीएलओ-बीएलए की संयुक्त बैठक नियमित तौर पर आयोजित करने का निदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के माध्यम से स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग का आह्वान किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में जिला प्रशासन, पटना द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। पूर्व के निर्वाचक सूची में पंजीकृत 50,47,194 निर्वाचकों में से 92.16 प्रतिशत मतदाताओं का नाम अर्थात 46,51,694 निर्वाचकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में आ गया है। शेष 3,95,500 मतदाता विभिन्न कारणों यथा मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण या पूर्व से पंजीकरण के कारण प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निदेश दिया गया है। *निर्वाचन कार्यों में लापरवाही के विरूद्ध वे शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर काम करते हैं। कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध दंडात्मक, अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई* की जाती है।

जिलाधिकारी ने कहा कि *पुनरीक्षण कार्य के अनुश्रवण एवं प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन नियंत्रण कक्ष/टॉल-फ्री हेल्पलाईन-1950 कार्यरत* है।

जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्यों में आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं मतदाता जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने का निदेश दिया।

ज़िलाधिकारी ने कहा कि हम लोकतंत्र के इस उत्सव को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। त्रुटिरहित मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। *सभी निर्वाचकों से अपील है कि वे आनेवाले विधानसभा चुनाव में वोट जरूर दें। इससे हमारा समृद्ध लोकतंत्र और प्रस्फुटित होगा तथा इसे एक नया आयाम* मिलेगा।

 

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