किशनगंज : आर्म्स एक्ट मामले में दोषसिद्धि, अभियुक्त को सश्रम कारावास व अर्थदंड

किशनगंज,22जनवरी(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, किशनगंज थाना अंतर्गत दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। किशनगंज पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर जीआर-1132/2019 एवं किशनगंज थाना कांड संख्या-295/2019 (दिनांक 19.06.2019) में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय में दिनांक 18.06.2022 से स्पीडी ट्रायल संचालित किया गया।
सुनियोजित एवं विधि-सम्मत विचारण के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त मो. कासिम, पिता-नवीउल, निवासी मंझिया वार्ड संख्या-34, थाना व जिला-किशनगंज को दोषी ठहराया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड तथा धारा 26 (1) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को प्रत्येक धारा के अंतर्गत 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं न्यायालय के आदेशानुसार साथ-साथ चलेंगी।
उक्त मामले में अभियोजन का सशक्त एवं प्रभावी संचालन जिला अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार द्वारा किया गया। यह निर्णय अवैध हथियारों के विरुद्ध किशनगंज पुलिस की सख्त नीति, तत्पर कार्रवाई एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

