किशनगंज : कुर्क संपत्ति की नीलामी घोषणा की तामील का आदेश
सब-जज प्रथम, किशनगंज की अदालत का निर्देश

किशनगंज,29दिसंबर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, भवन निर्माण विभाग कार्यालय किशनगंज की कुर्क संपत्ति की नीलामी को लेकर न्यायालय ने अहम आदेश जारी किया है। किशनगंज के संवेदक मुकेश कुमार सिंह द्वारा किए गए कार्य का भुगतान नहीं होने के कारण दायर वाद में सब-जज प्रथम, किशनगंज की अदालत ने कुर्क संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बिक्री घोषणा (नीलामी इश्तहार) की विधिवत तामील कराने का आदेश दिया है।
यह आदेश निष्पादन मामला संख्या 22/2024 (सिस-25/2024) में मुकेश कुमार सिंह बनाम सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में पारित किया गया है।
28 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है नीलामी
न्यायालय के आदेश के अनुसार भवन निर्माण विभाग कार्यालय किशनगंज से संबंधित कुर्क संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 28 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मामला पुराना है तथा भुगतान के संबंध में विभागीय स्तर पर पत्राचार किया गया है।
बिक्री घोषणा के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश
अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI नियम 64 एवं 66 के तहत पूर्व में निर्णय देनदारों की संपत्ति की बिक्री का आदेश पारित किया था। अब न्यायालय ने नाज़िर को निर्देश दिया है कि नीलामी से पूर्व बिक्री घोषणा का विधिवत और सार्वजनिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
न्यायालय के अनुसार—बिक्री घोषणा की प्रतियां संबंधित संपत्तियों के परिसर में ढोल बजाकर सार्वजनिक रूप से पढ़वाई जाएंगी, प्रत्येक संपत्ति के किसी प्रमुख स्थान पर घोषणा चिपकाई जाएगी,
तथा एक प्रति न्यायालय भवन में भी प्रदर्शित की जाएगी।
इसके उपरांत नाज़िर को प्रकाशन की तिथि एवं विधि का उल्लेख करते हुए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।
23.33 लाख रुपये की वसूली हेतु नीलामी
गौरतलब है कि अदालत ने डिक्रीधारक मुकेश कुमार सिंह के पक्ष में ₹23,33,787.52 (तेईस लाख तैंतीस हजार सात सौ सत्तासी रुपये बावन पैसे) की राशि, ब्याज एवं लागत सहित, वसूली हेतु निर्णय देनदारों की संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया है।
भुगतान लंबित रहने की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज भी देय रहेगा। हालांकि, यदि नीलामी से पूर्व संपूर्ण देय राशि एवं नीलामी व्यय का भुगतान कर दिया जाता है, तो नीलामी स्थगित कर दी जाएगी।
नीलामी हेतु सूचीबद्ध कुर्क संपत्तियां चल संपत्ति (अनुमानित मूल्य ₹20,000):
- टेबल – 4
- कुर्सी – 20
- अलमीरा – 5
- सीलिंग फैन – 6
- एयर कंडीशनर – 1
अचल संपत्ति:
मौजा: डुमरिया
वार्ड संख्या: 09
एम.एस. खाता संख्या: 171
प्लॉट संख्या: 255 (डी व ई), 256 (डी)
कुल रकबा: लगभग 10 कट्ठा
दो मंजिला पक्का भवन सहित
अनुमानित क्षेत्रफल: लगभग 2000 वर्ग फुट
भूमि एवं भवन का अनुमानित मूल्य:
₹1,50,00,000 (एक करोड़ पचास लाख रुपये)
सीमाएं:
उत्तर: इंदौर स्टेडियम
दक्षिण: जज ऑफिसर्स कॉलोनी
पूर्व: सड़क
पश्चिम: जेल सीमा
सार्वजनिक नीलामी में आमजन को भाग लेने की अनुमति
अदालत ने स्पष्ट किया है कि नीलामी सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी, जिसमें आम नागरिक स्वयं या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भाग ले सकते हैं। उच्चतम बोली लगाने वाले को न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन क्रेता घोषित किया जाएगा। नीलामी की सभी शर्तें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी।


