श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के अनुरोध पर माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण की दी गई अनुमति –
मनीष कुमार कमलिया/अब नये साल में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण(PMAY-G) अंतर्गत सूची में नये लाभुकों को शामिल करने हेतु 10 जनवरी से 31 मार्च, 2025 तक चलेगी सर्वेक्षण कार्य-
ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में चल रही सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस सूची से योग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है । वर्तमान में राज्य में कतिपय ऐसे परिवार हैं, जो आवास का लाभ पाने के योग्य हैं, किन्तुा उनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है । साथ ही साथ योजनान्तर्गत सर्वेक्षण का कार्य पूर्व में वर्ष 2018-19 में किया गया था । सर्वेक्षण हुए लगभग छ: वर्ष हो जाने के कारण इस अवधि में कतिपय नये परिवार बने । इन परिवारों को आवास का लाभ देने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण के अनुमति की मांग की गई थी । सर्वेक्षण के पूर्व सर्वेक्षणकर्ता का निबंधन एवं e-KYC किया जाना अनिवार्य है । राजस्वं ग्राम का पंचायत के साथ आवास सॉफ्ट पर मैपिंग का कार्य पूर्ण होने को है । इन कार्यों को पूर्ण करते हुए सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है । सर्वेक्षण कार्य ग्रामीण आवास सहायक द्वारा किया जाना है, जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक कार्यरत नहीं हैं, वहॉं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा सर्वेक्षण किया जायेगा तथा जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवक नहीं हैं, वहॉं पंचायत सचिव द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा । राज्य के कुल 8053 पंचायतों में सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा । सर्वेक्षण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास एप, 2024 Launch किया गया है । राज्ये सरकार द्वारा सर्वेक्षण की समय-सीमा 10 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक निर्धारित किया गया है । राज्य के आवास विहीन एवं कच्चे आवासों में रहने वाले योग्य5 परिवार इस सर्वेक्षण में भाग लेकर अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सूची में दर्ज कराते हुए आवास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।
माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने सभी जन प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ पाने हेतु छूटे लाभार्थियों का नाम जोडने हेतु किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य में अपेक्षित सहयोग करने का अनुरोध किया है एवं माननीय मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि इसके लिए संबंधित को पत्र निर्गत किया गया है ।
योजना अंतर्गत अपात्रता के मापदंड निम्न्वत है:-
1. वैसे परिवार जिनका पक्काा आवास हो ।
2. मोटरयुक्ता तिपहिया/चौपहिया वाहन ।
3. मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण ।
4. 50,000 रू0 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड ।
5. वे परिवार, जिनका कोई सदस्यक सरकारी कर्मचारी हो ।
6. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार ।
7. वे परिवार, जिनका कोई सदस्यि 15,000 रू0 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
8. आयकर देने वाले परिवार ।
9. व्यवसाय कर देने वाले परिवार ।
10. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
11. 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि ।