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ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा-दशहरा पर्व, 2025 के अवसर पर जनहित में पूजा पंडालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत-सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना जारी की गई है।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद। ज़िलाधिकारी, पटना ने अनुमंडल पदाधिकारियों को विद्युत अभियन्ताओं के माध्यम से आयोजकों से विद्युत कार्य में सुरक्षात्मक उपाय के इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मापदंडों का पालन सुनिश्चित करें।

*पूजा पंडालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत से सुरक्षा हेतु आवश्यक सावधानियाँ*: आयोजक कृपया ध्यान दें
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1. पंडालों तथा सार्वजनिक स्थलों पर लाईटिंग, सजावट तथा अन्य विद्युत कार्य बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 की धारा 6.1, जिसमें विद्युत वायरिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता, अधिकृत व्यक्ति (उपभोक्ता के विद्युत ठीकेदार) द्वारा सम्पादित कार्य एवं जाँच के उपरान्त परीक्षण प्रतिवेदन (Test Report) के साथ वैध विद्युत संयोजन सुनिश्चित करें।

2. विद्युत कार्य के सतत देख-रेख एवं विद्युत से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुभवी विद्युत सुपरवाइजर / लाइनमैन की तैनाती पूरे पूजा अवधि के लिए आवश्यक रूप से करें।

3. संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रशाखा/अवर प्रमंडल द्वारा विद्युत संवेदक/पर्यवेक्षक से विद्युत कार्य का परीक्षण प्रतिवेदन (Test Report) प्राप्त कर/स्वयं संतुष्ट होकर एवं भारतीय विद्युत नियमावली / विनियम में विनिर्दिष्ट सुरक्षात्मक पहलुओं के अनुपालन में वैध विद्युत संयोजन किया जाय।

*विद्युत सुरक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक बिन्दु*:

> पूजा पंडाल विद्युत ओवरहेड लाईन (33KV/11KV/433V), ट्रांसफार्मर, विद्युत सब-स्टेशन से सुरक्षित दूरी पर हों तथा ओभर हेड लाइन के तार का Sagging/Insulation भी समुचित तथा सुदृढ़ हों, इस संबंध में व्यवस्थापक तथा संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रशाखा / अवर प्रमण्डल आवश्यक रूप से सुनिश्चित हो लें।

> पंडाल / स्टेज हेतु FRLS विद्युत तार Rigid/flexible conduit में बिछाएँ। पुराने एवं कटे-छँटे तारों का प्रयोग न करें। तारों के जोड़ पर इन्सुलेटिंग टेप अवश्य लगाएँ।

> विद्युत आपूर्ति प्रदाय तंत्र (Electric Supply Network) से संयोजन हेतु विद्युत भार के अनुरूप तार / केबुल (ISI Mark) का इस्तेमाल करें। इस तार/केबुल को GI तार से सपोर्ट कर कम-से-कम 8 फीट की ऊँचाई पर रखें, ताकि तार टूटकर गिरने की संभावना न हो। तारों/ सर्विस वायर को यथासंभव रोड / रास्ता क्रासिंग न करायें।

> कट-आउट में सही साईज का फ्यूज तार लगायें एवं मेन/सब मेन / सर्किट में MCB का भी उपयोग आवश्यक रूप से करें।

> जेनरेटर, स्वीच बोर्ड, तार एवं विद्युत उपकरणों को अनधिकृत व्यक्ति के पहुँच से दूर रखें तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा घेरा बनाएँ। साथ ही खतरे का बोर्ड भी प्रदर्शित करें।

> थ्री पिन प्लग-शॉकेट / स्वीच बॉक्स का उपयोग करें। शॉकेट में सीधे तार डालकर विद्युत उपयोग न करें।

> सड़क के डिवाइडर पर लगे लोहे के अवरोधक / घेरा एवं पोल पर अस्थायी विद्युतीकरण तथा सजावट कार्य न करें। लोहे के पोल पर भी विद्युत से सजावट / तार लपेटने का कार्य न करें।

> पण्डालों एवं भवनों में किये गए विद्युत कार्य/विद्युत पैनल हेतु आवश्यकतानुसार दोहरे अर्थिंग से संयोजन की व्यवस्था करें।

> विद्युत नियंत्रण कक्ष/विद्युत पैनल / स्वीच बोर्ड के नजदीक रबर मैट, अग्निशामक यंत्र, सूखे बालू से भरी बाल्टियाँ एवं प्राथमिक उपचार बॉक्स (First Aid Box) की व्यवस्था रखें।

> वर्षा/पानी से बचाव हेतु विद्युत पैनल / स्वीच बोर्ड के लिए समुचित साइज के वाटरप्रूफ छावनी / पंडाल की व्यवस्था करें।

ऊर्जा विभाग ने मेसर्स साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के संबंधित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल एवं प्रशाखा पदाधिकारियों को भी निदेशित किया है कि सुरक्षित एवं व्यवस्थित विद्युत अधिष्ठापन में विद्युत संयोजन सुनिश्चित करेंगे।

*ज़िलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को पर्व-त्योहार के दौरान विद्युत-सुरक्षा से संबंधित जागरूकता एवं सावधानी के बारे में वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का निर्देश* दिया गया है।

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