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तीन नए अपराधीक कानून लागू होने पर   अध्यक्ष कुमार सौरभ ने नए कानून के संबंध में लोगो को दी जानकारियां।…

रिपोर्टर इंद्रलोक / औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र से है जहां सोमवार के दिन नए आपराधिक कानून को लेकर एक बैठक किया गया. जिसकी अध्यक्षता बारुण थानाध्यक्ष कुमार सौरभ ने किया. थानाध्यक्ष ने प्रबुद्ध लोगों,जनोरतिनिधि,युवाओं व अन्य के साथ बैठक किया.जिस दौरान नए आपराधिक कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी. साथ ही बताया कि आज से यानी एक जुलाई सेभारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) हो गया है.  तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदला गया है.नए कानून के तहत मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है.

ऐसे ही अन्य मामलों में बदलाव हुए है.साथ ही इसी प्रकार धाराओ में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, बच्चों के खिलाफ अपराध को आगे लाया गया है.पहले हत्या के लिए धारा 302 था, नये कानून में हत्या के लिए धारा 101 कर दिया गया है. साक्ष्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल का महत्व दिया गया है. वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा गवाही ली जाएगी आदि कानूनों की जानकारी दी. इस मौके पर लोजपा नेता सतीश सिंह, राजद   जिला महासचिव  अनिल टाइगर, माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य कार्यकरणी सदस्य हजारी सिंह, जिला परिषद प्रतिनिधि धनंजय सिंह,मुखिया डॉ.कमलेश सिंह,पूर्व मुखिया बलवंत पासवान,पार्षद रिजवान इदरीश,सोनू

गुप्ता,बजरंगी सिंह,मो.साबिर,सरपंच सुबोध कुमार,महबूब आलम,अनिल शर्मा, असगर अली,वीरेंद्र ठाकुर,कृष्ना सिंह,सनोज कुमार सहित अन्य लोग थे.वही पुलिस पदाधिकारियों में अपर थानाध्यक्ष सुमन कुमारी,एसआई दीपक कुमार राय, सचिन कुमार,अवजीत कुमार,रिमझिम कुमारी,श्रीनाथ मंडल,सोनी कुमारी,रूबी कुमारी,नरेंद्र प्रसाद व एएसआई धर्मेंद्र यादव,परमानन्द यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे.

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