नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 डीएम द्वारा की जा रही प्रतिदिन समीक्षा।।…

आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का डीएम ने दिया निदेश
स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण* माहौल में चुनाव सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की *सर्वोच्च प्राथमिकता:* डीएम
त्रिलोकी नाथ प्रसाद :-पटना, सोमवार, दिनांक 12.09.2022ः-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरुपित आदर्श आचार संहिता का *अक्षरशः अनुपालन* सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से जिले के नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है एवं विधिवत रूप से परिणाम की घोषणा तक यह जारी रहेगी। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि *उम्मीदवारों, सरकारी विभागों एवं कर्मियों तथा नगरपालिकाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए* आदर्श आचार संहिता में प्रावधान है। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु *वैधानिक उपबंध* भी उपलब्ध है।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु *आदर्श आचार संहिता कोषांग गठित* किया गया है। यह *24×7* क्रियाशील है। उन्होंने कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी एवं सम्बद्ध पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया है।
गौरतलब है कि डीएम डॉ. सिंह द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के बारे में नियमित समीक्षा की जाती है एवं आवश्यक निर्देश दिया जाता है।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि प्रशासन *स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वच्छ निर्वाचन* कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी अभ्यर्थियों को सामान्य आचरण, सभाएँ, जुलूस, नाम निर्देशन एवं कोविड-19 से संबंधित सावधानियों एवं मतदान के दिन के लिए निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन करना चाहिए। इससे सभी अभ्यर्थियों के लिए *समान अवसर* की उपलब्धता सुनिश्चित होती है तथा निर्वाचन *सुव्यवस्थित* ढंग से सम्पन्न कराने में सहायता मिलती है। निर्वाचन कार्य में संलग्न शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी न केवल निष्पक्ष होना चाहिए अपितु निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में *मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की* अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा। *किसी भी सरकारी/सरकार के उपक्रमों* के भवन, दीवार तथा चहारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर/सूचना नहीं चिपकाया जाना चाहिए, किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए एवं किसी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाया जाना चाहिए। सम्पूर्ण बिहार राज्य में शराबबंदी लागू है। किसी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।
सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में ध्वनि विस्तारक यंत्र/हैण्ड माईक का उपयोग किए जाने पर सहायक अवर निरीक्षक या उसके ऊपर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जप्त कर सकता है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि इसका उल्लंघन किए जाने पर *बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वादन नियंत्रण अधिनियम, 1955* की धारा 9 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
*ध्वनि विस्तारक यंत्र/हैण्ड माईक का उपयोग रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक प्रतिबंधित है।*
*कोविड-19 के* संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेशों का *पूर्ण अनुपालन* सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
प्रचार हेतु किए जाने वाले *नुक्कड़ सभा* की सूचना निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना को दी जानी चाहिए। नुक्कड़ सभा हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसे सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्र/हैंड माइक का उपयोग करने हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जाएगा तथा सामान्यतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जुलूस का आदेश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।
नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जिन नगरपालिका क्षेत्रों में निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत की गई है, केवल उन्हीं क्षेत्रों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों/प्रत्याशियों एवं अन्य के मार्गदर्शन हेतु *‘‘क्या करें’’ व ‘‘क्या न करें’’* जारी किया गया है। इसका अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य है।