जिला प्रशासन द्वारा हुई वृहद कार्रवाई।

11 दुकान 3 दिनों के लिए हुआ सील।
सभी को नोटिस निर्गत।
जिलाधिकारी ने 8 जून तक दुकान /प्रतिष्ठानों के खुलने एवं बंद होने संबंधी प्रदत्त दिशानिर्देश तथा कोविड-19 मानक का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध होगी कठोर कार्रवाई।
त्रिलोकी नाथ प्रसाद –जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा गठित धाबा दल द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में दुकान प्रतिष्ठान के लिए रोस्टर के अनुसार निर्धारित दिवस तथा समय( पूर्वाह्न 6:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक) की जांच की गई। इसके लिए सभी आठ टीम पटना शहर के विभिन्न मार्गों पर निकले तथा निर्धारित मानक के अनुरूप दुकानों की जांच की गई। जांच के क्रम में 11 दुकान बिना रोस्टर के अर्थात निर्धारित दिवस का उल्लंघन करते हुए खुला पाया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए धाबा दल द्वारा वैसे ग्यारह दुकानों को 3 दिनों के लिए सील किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी 11 दुकानों को नोटिस निर्गत कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। प्राप्त जवाब पर विचारोपरांत नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जा सकती है। जिन दुकानों को सील किया गया है उसकी सूची निम्नवत है-
1/मनोरमा वस्त्रालय ठाकुरबाड़ी रोड कदमकुंआ
2/ओंकार वस्त्रालय हथुआ मार्केट
3/यूनिफॉर्म हब नया टोला
4/जय श्री फर्निशिंग ठाकुरबाड़ी रोड कदमकुंआ
5/इन यांग –नया टोला
6/जींस प्वाइंट- कुन कुन सिंह लेन पटना।
7/ए टू जेड- कुन कुन सिंह लेन पटना।
8/आर्टेक्स टेलर- वक्फ मार्केट मुरादपुर।
9/दुकान नंबर 5 –वक्फ मार्केट मुरादपुर।
10/रागोपाल गुगन राम- अदालत गेट के सामने अशोक राजपथ।
11/सिंघल ब्रदर्स- अदालत गेट के सामने अशोक राजपथ।
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रों में 8 जून तक दुकान प्रतिष्ठान के खुलने एवं बंद होने संबंधी दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने दुकान प्रतिष्ठानों मैं कोविड मानक का पालन कराने को भी कहा है। इसके तहत दुकान प्रतिष्ठानों में दुकानदार एवं उपभोक्ताओं को मास्क का अनिवार्य प्रयोग करना जरूरी है साथ ही दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।