कंटेनमेंट जोन में 30 सितम्बर,2020 तक लाकडाउन बढ़ाई गई।।……..

* विभाजन क्षेत्र में 30 सितंबर, 2020 तक लाकडाउन बढ़ाई गई *
जितेंद्र कुमार सिन्हा पटना: -30 अगस्त :: केंद्र सरकार ने सशक्तीकरण जोन में 30 सितंबर, 2020 तक लाकडाउन बढ़ाने का आदेश निर्गत कर दिया है। उक्त आदेश के तहत अनलाक -4 में संरक्षण क्षेत्र से बाहर छूट बढ़ाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश दिए गए हैं।
* विभाजन क्षेत्र के बाहर लॉकडाउन करने की शक्ति राज्यों को नहीं होगी।
* एक राज्य में विभाजन जोन कहां-कहां हैं, इसकी जानकारी हर जिले की वेबसाइट पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेंगे।
* संशोधन क्षेत्र की जानकारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को भी करेगा।
* 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोग शामिल होंगे।
* 21 सितंबर से राजनीतिक रैली शुरू हो सकती हैं। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
* गृह मंत्रालय ने 100 लोगों तक की उपस्थिति अनिवार्य रखी है।
* 9 वीं से लेकर 12 वीं तक के छात्र स्कूल जाना चाहते हैं तो स्कूल जा सकते हैं।
* 7 सितंबर से शर्तों के साथ देशभर में बंद सभी मेट्रो सेवा का परिचालन शुरू हो सकेगा।
* 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खुलेंगे।
* स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
* राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑफ़लाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
* निरूद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12 वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है।
* ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और 30 सितंबर तक बंद रहेगा।
* आंतरिक हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, सुरक्षित रहेगा।
* राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी।
* 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोग शामिल होंगे।
* 21 सितंबर से राजनीतिक रैली शुरू हो सकती हैं। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
* 9 वीं से लेकर 12 वीं तक के छात्र स्कूल जाना चाहते हैं तो स्कूल जा सकते हैं।
* एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इजाजत नहीं होगी।
* गृह मंत्रालय ने राज्यों को हिदायत दी है कि कोई भी राज्य अपनी तरफ से लॉकडाउन नहीं डाल सकता है। इसके लिए राज्य को गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी।
* कटेन्मेंट जोन में पहले की तरह सख्ती लागू रहेगी।
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