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किशनगंज : पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

किशनगंज कोर्ट का बड़ा फैसला, 50 हजार रुपये जुर्माना भी

किशनगंज,07फरवरी(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बहादुरगंज थाना क्षेत्र में पत्नी की निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले में सुरेश प्रसाद सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-01, किशनगंज की अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी पति मोहन लाल सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

यह मामला बहादुरगंज थाना कांड संख्या 307/2022 (सत्र परीक्षण संख्या 88/2023) से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतका सुरमिला देवी की शादी करीब छह–सात वर्ष पूर्व बनवारी भट्टाबारी निवासी मोहन लाल सिंह से हुई थी। दंपती का एक डेढ़ वर्षीय पुत्र भी था। बावजूद इसके आरोपी द्वारा पत्नी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था।

घटना 19 नवंबर 2022 की रात की है, जब आरोपी ने सुरमिला देवी की गला काटकर हत्या कर दी और शव को घर के पास कच्ची सड़क पर फेंक दिया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां खून से लथपथ शव मिला। इसके बाद बहादुरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

सुनवाई के दौरान किशनगंज पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया। मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।

फैसले के बाद आरोपी को किशनगंज जेल भेज दिया गया। न्यायालय के इस निर्णय से मृतका के परिजनों ने न्याय मिलने की बात कही। पुलिस प्रशासन ने इसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और कानून-व्यवस्था के प्रति सजगता का परिणाम बताया है।

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