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मधुबनी -मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के स्वीकृत आवेदन के आलोक में अग्रेतर करवाई हेतु दो दिवसीय शिविर का होगा आयोजन।

त्रिलोकी नाथ प्रसद –बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए मधुबनी जिला को कर्णांकित राशि के अंतर्गत प्रखण्डवार आवेदकों को ऋण स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवेदकों की सूची मधुबनी जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया दिया गया है। रोजगार ऋण के सभी चयनित आवेदकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक-18.08.2022 एवं 20.08.2022 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, मधुबनी में शिविर की तिथि निर्धारित है, जिसमें चयनित आवेदक अपने गारंटर के साथ उपस्थित होकर ऋण संबंधी कागजीकरण पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि ससमय एकरारनामा नहीं किया जाता है, तो उनका चयन रद्दद किया जा सकता है।

1. 1,00,000 रूपये तक की ऋण राशि – ऋणधारक द्वारा स्वंय की गारंटी किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी जिनके नाम या उनके माता-पिता के नाम रेंट रसीद/लगान रसीद देना आवश्यक है। गारंटी बॉण्ड निष्पादित कराते हुए उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति समर्पित करेंगे।
2. 1,00,001 रूपये से 5,00,000 रूपये सरकारी कर्मी/अर्द्ध सरकारी कर्मी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी/आंगनबाड़ी कर्मी/पंजीकृत मदरसों के शिक्षक/नियोजित शिक्षक (जिनकी सेवा कम से कम 05 वर्ष शेष हो) पंजीकृत वक्फ के मोतवल्ली, आयकार दाता की व्यक्तिगत गारंटी, ऋण राशि के समतुल्य अंचल सम्पत्ति का बंधेज (म्ुनपजंइसम डवतजहंहम) के साथ गारंटभ् बॉण्ड निष्पादित करना होगा। कागजी कार्रवाई हेतु आवश्यक कागजात/दस्तावेज।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना हेतु कागजीकरण के समय आवेदक स्वंय एवं गारंटर के साथ निम्नलिखित कागजात अपने साथ अवश्य लायेंगे।

1. आवेदक के वांछित कागजातः- बैंक पासबुक की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (आधार से लिंक्ड खाता का) सहकारी एवं ग्रामीण बैंक को छोड़कर, 20 अदद् चेक उत्तकर दिनांकित (पोस्ट डेटेड) (आधार से लिंक्ड खाता का), आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र की मूलप्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आवेदकों का 03 फोटो (रंगीन पासपोर्ट साईज)।

2. गारंटर के वांछित कागजात (एक लाख रूपये तक के ऋण हेतु गारंटर का वांछित कागजात) गारंटर के आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (मूल प्रति भी साथ लायेंगे), गारंटर के मकान का रेंट रसीद या भूमि के लगान रसीद अद्यतन मूल रसीद (मूल प्रति भी साथ लायेंगे), गारंटर का 02 रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो ।

(एक लाख रूपये से अधिक के ऋण हेतु गारंटर के वांछित कागजातः-)

गारंटर के कार्यालय पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (मूल प्रति भी साथ लायेंगे), गारंटर के अद्यतन वेतन विवरणी मूल तथा जिसमें सेवा निवृत्ति की तिथि अंकित हो, गारंटर की सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति।, गारंटर का 02 पासपोर्ट साईज फोटो इत्यादि।

बिहार में शराब का व्यापार एवम सेवन पूर्ण रूप से अवैध है। इससे संबधित जानकारी टॉल फ्री नंबर 15545 या18003456268 एवम जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर’06276-222576 ’जरूर दे। आपकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।

चमकी से डरे नही,बल्कि सावधानी बरतें,लक्षण महसूस होते ही तुरंत बच्चे को नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाए।’’

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