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बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी से उद्योग को मिल रहा नया आयाम

त्रिलोकी नाथ प्रसाद। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी’ लागू की है। इस नीति के तहत निवेशकों को आकर्षित करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

नीति के अनुसार, पूंजीगत अनुदान के रूप में प्लांट एवं मशीनरी पर 30 करोड़ रुपये तक अधिकतम 30 प्रतिशत की सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही उद्योगों को ब्याज दर में 10-12 प्रतिशत अथवा वास्तविक ब्याज दर पर छूट दी जा रही है। एफसीआई पर 50 प्रतिशत की छूट अथवा 20 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा 10 लाख रुपये तक पेटेन्ट अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है।

बिजली शुल्क में 2 रुपये प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। कर संबंधी प्रोत्साहन के तहत 100% एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और भूमि समपरिवर्तन शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक माल भाड़ा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी।

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत ईपीएफ और ईएसआई भुगतान का 300 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति दी जाएगी और साथ ही 5000 रुपये प्रति माह प्रति कर्मचारी को सहायता दी जा रही है।

उद्योग विभाग का दावा है कि इस नीति से राज्य में औद्योगिक वातावरण मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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