किशनगंज : शराब तस्करी के मामले में आरोपी को 5 साल की हुई सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह स्पेशल न्यायाधीश उत्पाद-2 विवेक भारद्वाज की अदालत ने मंगलवार को शराब बेचने व तस्करी के मामले में पश्चिमी बंगाल दार्जिलिंग (माटीगारा) निवासी मोहन साहा को 5 साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह स्पेशल न्यायाधीश उत्पाद-2 ने स्पेशल वाद संख्या 208/20 के मामले में आरोपी मोहन साहा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यह सजा बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत सुनाई गई है। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने दलील दी। विशेष लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने बताया कि 20 सितंबर 2022 को फरिंगोला मध निषेध चेकपोस्ट के पास पिकअप वाहन में सब्जी के नीचे 96 पेटी शराब सिलीगुड़ी से लेकर आ रहा था। इसी बीच चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान शराब के साथ मोहन साहा को पकड़ा गया। उसी मामले में विद्वान न्यायाधीश की अदालत ने 5 साल की सजा व 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी है।