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राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत ईटकी प्रखण्ड में हाथियों के झुंड के अपने प्राकृतिक पर्यावास से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर जाने के कारण भीड़ इकट्ठा हो जाने की सूचना प्राप्त है।…

भारती मिश्रा :-भीड़ में शामिल ग्रामीणों द्वारा हाथियों के झुंड के पास आकर उन्हें भगाने का प्रयास किए जाने से जान-माल की क्षति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रभावित इलाकों में भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए तथा मानव-हाथी द्वन्द्व (Man- Elephant Conflict) में जान-माल की क्षति रोकने हेतु एहतियात के तौर पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण ईटकी प्रखण्ड क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

*1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों /कर्मचारियों एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।*

*2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।*

*3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।*

*4. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।*

*5. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।*

*यह निषेधाज्ञा दिनांक 21.02.2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा।*

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