किशनगंज : जिले में कब तक रुकेगी ओवरलोड वाहनों की इंट्री, जिले के सड़को को कर रहा है खोखला, सरकार का हो रहा है रोज करोड़ों करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान।

विभाग नही दे रहा है ध्यान जबकि खबरे रोज हो रही है प्रकाशित।
किशनगंज,26अप्रैल (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, ठाकुरगंज बहादुरगंज रूट पर सुबह से ही ओवरलोड वाहनों का परिचालन शुरू हो जाता है। यह ओवरलोड वाहनों का नजारा मंगलवार के दिन का है जहां तातपौआ साबोडांगी सालगुरी एनएच के रास्ते ओवरलोड वाहनों का जखीरा प्रतिदिन गुजरता है। एंट्री माफिया के गुर्गे जगह जगह सक्रिय हो गए है। जिसके कारण ओवरलोड वाहनों के पास करवाने का धंधा फल फूल रहा है। इसके कारण सरकार के राजस्व में प्रतिदिन लाखों रुपए की क्षति होती है। आखिर इन ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। इन ओवरलोड माफियाओं को न कानून का डर है न नियमों की परवाह तभी तो दिन के उजाले में ही बिना किसी डर और खौफ के ये लोग कला धंधा चला रहे है। विभाग द्वारा अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो इन लोगों का काला कारोबार भी बढ़ेगा और एंट्री माफिया की तादाद भी बढ़ेगी। वही बालू लदे ओवरलोड वाहन बिना रोक-टोक के धड़ल्ले से परिचालन हो रही है। पौआखाली थाना के कुछ ही दूरी पर एनएच है और उसी एलआरपी चौक होते हुए बालू लदे ओवरलोड ट्रकों का परिचालन धड़ल्ले से जारी है लेकिन विभाग इसके प्रति उदासीन नजर आ रही है।
जबकि पूर्व जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश द्वारा निर्देश जारी करते हुए आदेश निकाला गया था जिसका पत्रांक-1365 सी दिनांक-12.07.2021 है जिसमें निम्न बातों को लिखकर आदेश जारी किया गया था। और निम्न पदाधिकारियों को आदेश किया गया था जिसमें एसडीएम, एसडीपीओ, सभी अंचल अधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, किशनगंज जिला। खान निरीक्षक-सह-सक्षम पदाधिकारी, किशनगंज। परिवहन एवं भंडारण निवारण) संशोधन नियमावली 2021 में प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, पटना के पत्रांक-1698, दिनांक 06.07.2021 से बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण) संशोधन नियमावली 2021 की प्रति प्राप्त कराते हुए उक्त नियमावली अनुसार कार्रवाई कर अवैध खनन एवं परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश प्राप्त है।
इस संशोधन नियमावली की मुख्य बातें निम्न प्रकार है अवैध खनन एवं परिवहन की स्थिति में खनिज मूल्य एवं जुर्माना के प्रावधानों में संशोधन कर शमन (Compounding) का प्रावधान किया गया है (नियम 56(2) 1। एक माह के अन्दर खनिज स्वामित्व के 25 गुणा राशि के साथ शमन शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में जप्त सामग्री को समाहर्त्ता अधिग्रहित (Confiscate) एवं नीलाम कर सकेंगे (नियम 56(4)। पुलिस पदाधिकारियों को लघु खनिज एवं सामग्री जप्त करने की शक्ति दी गई है (नियम-56(3)। अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई की शक्ति खनन पदाधिकारी के अलावे राजस्व विभाग, परिवहन विभाग एवं पुलिस पदाधिकारियों को भी दी गई है (नियम-56(6) 1 नियमावली अनुसार कार्रवाई करते हुए अवैध खनन एवं परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश है। किंतु जिले में खुलेआम दिन दहाड़े ओवरलोड वाहनों का परिचालन जारी है। गौर करे कि जब दिन का नजारा यह है तब रात का अंदाजा क्या होगा जो विचार करने वाली बात है। जहां तक अवैध खनन की बात है वह जांच का विषय है और ओवरलोड अलग मुद्दा है। लेकिन, अगर हम अवैध खनन को छोड़कर ओवरलोड सैकड़ों डंफ़रो की बेहिसाब रफ्तार की बात करें तो बालू के उठाव स्थल से मुख्य बाजार होते हुए राहगीरों को किस मुसीबत का सामना करना पड़ता हैं ये तो शायद किसी से अछूता रहा हो। खैर, ऐसे कई वीडियो और फ़ोटो मिलेंगें जो ओवरलोड की भी धज्जियां उड़ाते हुए नियम और कानून को ताक पर रखकर प्रशासन को पॉकेट में लेकर चलने वाली लाइन चरितार्थ होती हैं।
विशेष शिवमंदिर के ढलान पर चढ़ने के समय ओवरलोड का असर नगर में प्रवेश में दिखने को आसानी से मिलता है। बात समझ से परे है कि आखिर ठाकुरगंज में चल रहा है बालू का कौन सा ओवरलोड कारोबार, जो ओवरलोड से नियमों को ताक पर रखकर ढुलाई की जांच तक करने से कतराते हैं अधिकारी। आम लोग जानना चाह रहा है।