राज्य

प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त पटना द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 13 मामलों की हुई सुनवाई।

त्रिलोकी नाथ प्रसादलंबे समय से कार्य से अनुपस्थित एपीएचसी तेल्हाड़ा नालंदा के चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित कर विभागीय कार्रवाई की हुई अनुशंसा।

कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में सदर अस्पताल कैमूर के 3 एएनएम निलंबित, चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध डीएम को कार्रवाई का आदेश। प्राइवेट क्लिनिक के विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी ।

कारगिल बस स्टैंड बिहार शरीफ में अवैध वसूली के मामले में नगर आयुक्त नालंदा को जांच कर अवैध धंधे को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने का दिया आदेश।

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प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त पटना श्री संजय कुमार अग्रवाल द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय आवेदन की सुनवाई की गई तथा परिवादी को नियत समय के भीतर न्याय प्रदान करते हुए लाभान्वित किया गया। आज पटना, नालंदा, कैमूर जिले के 13 मामलों की सुनवाई की गई तथा नियत समय सीमा के भीतर परिवादी की शिकायत का निवारण कर न्याय प्रदान किया गया। प्रमुख मामले का विवरण निम्नवत है-

मामला 1
परिवादी मनोज कुमार एवं भूषण कुमार द्वारा बिहार शरीफ स्थित कारगिल बस स्टैंड में बंदोबस्त धारियों द्वारा अवैध वसूली का मामला लोक शिकायत निवारण के प्रथम अपील में लाया गया।इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने परिवादी एवं लोक प्राधिकार के पक्ष सुनने के उपरांत नगर आयुक्त नालंदा को संबंधित मामले की जांच कर कार्रवाई करने तथा अवैध धंधे को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मामला 2

नालंदा जिला के परिवादी विकास आनंद द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेल्हाड़ा में प्रसव की व्यवस्था /कुत्ता काटने की दवा/ सर्पदंश की दवा नहीं रहने की शिकायत प्रथम अपीलीय आवेदन में की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेल्हाड़ा नालंदा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ दीपाश्री के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित कर कार्रवाई करने का आदेश के आलोक में सिविल सर्जन नालंदा द्वारा प्रपत्र’ क’ गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। विदित हो कि अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर द्वारा मामले की जांच कराई गई थी। अस्पतालों में दवा की कोई कमी नहीं है।

मामला 3

कैमूर जिला के परिवादी संजीत कुमार खरवार द्वारा अपनी पत्नी का प्रसव कराने हेतु सदर अस्पताल कैमूर लाया गया जहां पर समुचित इलाज नहीं की गई तथा उन्हें प्राइवेट अस्पताल सुविधा पॉलीक्लिनिक मे रेफर किया गया जहां चिकित्सीय लापरवाही के कारण पत्नी का देहांत हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर अस्पताल कैमूर के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रेम राजन के विरुद्ध लापरवाही के आरोप में कार्रवाई करने का आदेश जिलाधिकारी कैमूर को दिया। साथ ही सुविधा पॉलीक्लिनिक के संचालक श्री संजय कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त तीन एएनएम को निलंबित कर किया गया है । निलंबित एएनएम हैं- श्रीमती मनोरमा कुमारी श्रीमती सुषमा कुमारी श्रीमती सुनीता कुमारी। आशा कार्यकर्ता संजू कुमारी को चयन मुक्त किया गया है। बीसीएम चैनपुर विवेक कुमार को 1 माह के मानदेय में 40% की राशि की कटौती की गई है।

लोक शिकायत निवारण के प्रथम अपीलीय आवेदन की सुनवाई में उप विकास आयुक्त पटना श्री रिचि पांडे, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी पटना प्रमंडल श्री सर्व नारायण यादव उपनिदेशक खाद्य श्री धीरेंद्र झा, प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत कोषांग पटना प्रमंडल श्रीमती अनुमेहा कुमारी सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलाधिकारी कैमूर नालंदा के साथ कई अन्य जिला स्तरीय अधिकारी संबद्ध थे।

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