संपतचक बैरिया कूड़ा डंपिंग यार्ड के मामले में हुई सुनवाई।…

पटना डेस्क (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट के समक्ष बुधवार को राजधानी पटना के संपतचक बैरिया कूड़ा डंपिंग यार्ड के मामले में सुनवाई हुई। पटना नगर निगम के अधिवक्ता ने उक्त मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक अंतिम मौका के लिए आग्रह किया। सुरेश प्रसाद यादव की याचिका पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना था कि उक्त स्थल पर एक बड़ी आबादी का कूड़ा करकट, वैज्ञानिक तरीका और नियम का उल्लंघन कर डंप कर रखने का काम किया जा रहा है। वर्ष 2011 से ही कूड़ा करकट रखने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से अगल बगल के लगभग 46 गांव बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। थोड़ी दूर पर ही पटना बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष पुष्कर नारायण शाही, राजेश कुमार सिंह व रवि पांडेय ने रखा।
वरिष्ठ वकील रवि पांडे ने याचिकाकर्ता की पक्ष को काफी मजबूती और तथ्यों के साथ रखा।
वही, पटना नगर निगम का पक्ष प्रसुन्न सिन्हा ने रखा। वरीय अधिवक्ता शिवेंद्र किशोर ने बिहार स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा डॉ के एन सिंह व रविन्द्र कुमार शर्मा ने भारत सरकार का पक्ष रखा। इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी मंगलवार को की जाएगी।