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*मछली का चारा उत्पादन करने वाले फीड मिलों को सरकार दे रही है विद्युत सहायता*

– मछली-चारा उत्पादक सरकार से ले सकते हैं विद्युत सहायता का लाभ
* ऐसे मिलों की सहायता के लिए सरकार लेकर आई है फिश फीड मिल विद्युत सहायता योजना
* https://fisheries.bihar.gov.in/ पर कर सकते है ऑनलाइन आवेदन
* 3 रुपये प्रति यूनिट (अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति माह तथा अधिकतम 24 लाख रूपये प्रति वर्ष) की दर से मिलेगी विद्युत वित्तीय सहायता अनुदान राशि

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/मछली का चारा उत्पादन करने वाले फीड मिलों को सरकार विद्युत सहायता देने जा रही है। इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने फिश फीड मिल विद्युत सहायता योजना- 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए मछली के चारा उत्पादक वेबसाइट https://fisheries.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से न सिर्फ मछली के चारा उत्पादकों को लाभ होगा बल्कि इससे मछली उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना के तहत फिश फीड उत्पादन में मासिक विद्युत खपत के आधार पर फीड मीलों को 3 रूपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत वित्तीय सहायता अनुदान राशि की अनुमान्यता होगी। 100 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के फिड मिलों को 3 रुपये प्रति यूनिट (अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति माह तथा अधिकतम 24 लाख रूपये प्रति वर्ष) की दर से विद्युत वित्तीय सहायता अनुदान राशि की अनुमान्यता होगी। बिजली बिल में वित्तीय सहायता-मासिक विद्युत खपत यूनिट के आधार पर व्यवसायिक दर से आकलित बिजली बिल पर दी जाएगी, जिसमें Fixed Charge एवं अन्य अतिरिक्त Charge शामिल नहीं होगा।
इस योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अंतर्गत अधिष्ठापित कुल 53 फिश फीड में से कार्यरत फीड मिल संचालकों को लाभान्वित किया जायेगा। राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत अधिष्ठापित 02 टन, 08 टन, 20 टन, एवं 100 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के फीड मीलरों को मासिक खपत विद्युत यूनिट के आधार पर वित्तीय राहत मिलेगा। राज्य में PMMSY योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में 31 मार्च, 2025 तक अधिष्ठापित 02, 08, 20 एवं 100 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के फिश फीड मील संचालक जो लाभान्वित हो चुके हो इसके लाभुक होंगे।
आवेदक फिश फीड मील विद्युत सहायता योजना का लाभ लेने के लिए अपना फिश फिड मील का फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज में) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा अपना मोबाईल नंबर तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफसी कोड अंकित किया जायेगा। आवेदन उपरांत लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा की जायेगी। इस योजना के विस्तृत जानकारी सं0 2605, दिनांक-12.06.2025 से प्राप्त की जा सकती है, जो विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ahdCitizen Home.html पर प्रदर्शित है।

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