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मतदाता सूची से वंचित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध — जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज की पहल

पारा विधिक स्वयंसेवक करेंगे अपील दायर करने में सहयोग

किशनगंज,13अक्टूबर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करने की पहल की गई है, जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची से वंचित रह गए हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, ओम शंकर ने बताया कि मतदाता सूची से वंचित सभी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति निर्धारित समयावधि के भीतर अपने नाम को मतदाता सूची से हटाए जाने के विरुद्ध संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अपील दायर करने में सहायता हेतु पारा विधिक स्वयंसेवकों (PLVs) को प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ताओं द्वारा भी अपील का प्रारूप तैयार करने और दाखिल करने में निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यह कदम उन नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, जो किसी कारणवश मतदाता सूची से वंचित रह गए हैं और अपने मताधिकार की पुनर्बहाली चाहते हैं।

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