जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने सरकारी योजनाओं /कार्यक्रमो के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से ससमय निष्पादन हेतु हिंदी भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद :-आरटीपीएस कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधीन अंचल के आरटीपीएस काउंटर का औचक निरीक्षण कर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया । आरटीपीएस काउंटर की छापेमारी से संबंधित प्रतिवेदन शून्य रहने के कारण बाढ़ ,बेलछी ,फतुहा ,खुसरूपुर, नौबतपुर ,पालीगंज, फुलवारी शरीफ के अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया है। जिलाधिकारी ने प्रत्येक दिन जांच करने तथा रिपोर्ट करने का निर्देश दिया । उन्होंने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण सहित सरकार की विकास एवं कल्याण योजनाओं की समीक्षा करने , स्थल निरीक्षण करने तथा रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी ने सभी लोक प्राधिकारों को जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने तथा पूरी जवाबदेही से निवारण करने का निर्देश दिया। इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी लोकप्राधिकारों को पीजीआरओ की सुनवाई में स्वयं अथवा सक्षम प्रतिनिधि को रिपोर्ट के साथ भेजने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में कई लोक प्राधिकारों के द्वारा सुनवाई से अनुपस्थित रहने तथा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत पाई गई। मामले को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने त्वरित रूप से निम्न लोक प्राधिकारों से स्पष्टीकरण करते हुए एक दिन का वेतन स्थगित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी फतुहा, संपतचक ।
अंचलाधिकारी दुल्हिन बाजार, विक्रम ,पालीगंज, बेलछी।
मार्केटिंग ऑफिसर विक्रम, धनरूआ। प्रोग्राम पदाधिकारी पालीगंज।
सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति कंकड़बाग/फुलवारी शरीफ / बिहटा।
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा।
साथ ही समीक्षा के क्रम में कई थानाध्यक्ष स्तर से भी लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सुनवाई में भाग नहीं लेने की शिकायतें पाई गई। तदनुसार वैसे थानाध्यक्ष को चिन्हित कर वरीय पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने तथा लोक शिकायत की सुनवाई में रिपोर्ट के साथ भाग लेने हेतु निदेशित करने के लिए पत्र भेजने को कहा गया।
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा लोक शिकायत की सुनवाई में कई व्यक्तियों को पूर्व में ही दंड अधिरोपित है।फलत: अधिरोपित दंड की राशि को जमा कराने का सख्त निर्देश दिया गया। जो व्यक्ति जिला में कार्यरत हैं उन्हें दंड की राशि जमा नहीं करने के कारण उनका वेतन बंद करते हुए दंड की राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया। अगर जिस व्यक्ति का स्थानांतरण दूसरे जिले में हो चुका है वैसी स्थिति में लोक शिकायत के दंड अधिरोपण की राशि जमा कराने हेतु संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया।
मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली में कर्मियों की ऑनलाइन प्रविष्टि अब तक नहीं करने के कारण सिविल सर्जन पटना से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया ।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने स्तर से समीक्षा कर लाभार्थी के देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया ।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री रिची पांडे, अपर समाहर्ता आपूर्ति श्री निर्मल कुमार अपर समाहर्ता विनायक मिश्रा अपर समाहर्ता अरुण कुमार झा सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी संबद्ध थे।