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किशनगंज : आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार की दर, मानकों एवं मेन्यू का निर्धारण, आईसीडीएस निदेशक ने पत्र जारी कर डीपीओ को दिया निदेश, जिले के 1866 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे लाभान्वित।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिले में निरंतर सरकार द्वारा कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की सेहत पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। ताकि बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके। इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष में पूरक पोषाहार का मेनू निर्धारण किया है। समाज कल्याण विभाग के आईसीडीएस निदेशक ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले पूरक पोषाहार की दरों, मानकों एवं मेन्यू निर्धारण को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिले में संचालित 1866 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब और गुणवत्तापूर्ण पोषाहार बच्चों, किशोरी, बालिका और महिलाओं को मिलेगा।

पूरक पोषाहार राशि :

  • 6 से 72 माह के सामान्य कुपोषित बच्चे को 8 रुपये जिसमें पोषाहार का मानक 500 कैलोरी व 12 से 15 ग्राम प्रोटीन निर्धारित की गई है।
  • 6 से 72 माह के अतिकुपोषित बच्चों 12 रुपये जिसमें पोषाहार का मानक 800 कैलोरी व 20 से 25 ग्राम प्रोटीन निर्धारित की गई है।
  • गर्ववती एवं धातृ महिलाओं को 9.50 रु. जिसमें पोषाहार का मानक 600 कैलोरी व 18 से 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित की गई है।

आईसीडीएस द्वारा दी जानेवाली मेन्यू :

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कविप्रिया ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि आईसीडीएस द्वारा जारी मेन्यू के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में तीन दिन खिचड़ी, एक दिन पुलाव, एक दिन रसिया एवं एक दिन सूजी का हलवा मिलेगा। इस तरह महीने में कुल 25 दिन गर्म पका पौष्टिक भोजन जिले के सभी केंद्रों पर देने का प्रावधान है। प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह के नास्ते में अंडा खाने वाले बच्चों को एक उबला अंडा और अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को अंकुरित चना एवं गुड़ दिया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को दोगुना आहार दिया जाता है।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलता टेक होम राशन :

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती प्रसूति एवं 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य कुपोषित अतिकुपोषित बच्चों को टीएचआर का वितरण आईसीडीएस निदेशालय के पूर्व आदेश के अनुरूप किया जायगा। पोषाहार की राशि प्रतिदिन उपस्थित होने वाले वाले वास्तविक लाभुक (भौतिक सत्यापन करते हुए) की संख्या के आधार पर करने का निर्देश दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा खाद्य पदार्थ किसी प्रकार के मिलावट, रोगाणुओं, भोजन में मिलाए जाने वाले रंगों आदि से मुक्त होना चाहिए। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियम पालन करने का निर्देश दिया गया। खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण के लिए स्वच्छता एवं सुरक्षा के लिए तय मापदंडों का पालन आंगनबाड़ी केंद्र पर होना चाहिए।

मॉर्निंग स्नैक्स:

उन्होंने बताया की जारी पत्र में बताया गया है की सुबह के नास्ते में मौसमी फल/गुड़ चूडा अथवा भूना चना, मूंगफली देने का निर्देश दिया गया है। यदि जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किसी सामग्री का मूल्य घटता या बढ़ता है तो उसे सुबह के नाश्ते की राशि से वहन किया जा सकता है। साथ ही अगर अन्य सामग्री की राशि में बचत होती है तो उसका व्यय गुणवत्ता वाले सुबह के नास्ते देने में किया जाएगा। संभावित मेन्यू एवं दर निर्धारण थोक बाजार भाव को आधार मानते हुए इंडिकेटिव (सूचक) दर के रूप में किया जाए। खाद्यान्न के दर का निर्धारण जिले में जिलाधिकारी या उनकी अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। यह समिति सम्बंधित खाद्य पदार्थों के दर सीमा बाजार सर्वे के उपरांत प्रत्येक तिमाही के लिए दर का निर्धारण करेगी। जिसे ससमय सेविकाओं को उपलब्ध कराएँगे। यदि जिलास्तरीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किसी सामग्री का दर घटता है मॉर्निंग स्नैक्स एवं टीएचआर में दी जाने वाली सोयाबड़ी से वहन किया जा सकता है। साथ ही अगर किसी सामग्री की राशि बचत होती है तो स्थानीय गुणवत्ता वाले मॉर्निंग स्नैक्स एवं टीएचआर में दी जाने वाली सोयाबड़ी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।

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