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*रांची:-निकाय चुनाव की बड़ी खबर : 2 से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे झारखंड में निकाय चुनाव….* आयोग ने जारी किया आदेश… इन नियमों का भी पालन जरूरी…*

राहुल कुमार राय रांची :-दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशी झारखंड में नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। राज्य के सभी 49 नगर निकायों के चुनाव की घोषणा अगले कुछ दिनों में होने वाली है। दो से अधिक संतान की स्थिति में चुनाव लड़ने की अयोग्यता से संबंधित नियम को लेकर आयोग की ओर से जारी आदेश की प्रति राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजकर उन्हें इसका पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है।

नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों का परिसीमन कार्य हो गया है और मतदान केंद्रों का भी गठन किया जा चुका है. आरक्षण रोस्टर को गजट में प्रकाशित करने का काम अंतिम चरण में है. एक-दो दिन में सभी 49 निकायों में रोस्टर का गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा।
निर्देश के मुताबिक निकाय चुनाव के *प्रत्याशी के आखिरी संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ हो।* *नगरपालिका का ये अधिनियम 5 फरवरी 2012* से लागू हुआ है और इसके एक साल की अवधि के बाद किसी व्यक्ति की तीसरी संतान हुई है तो उसकी उम्मीदवारी का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। जुड़वां बच्चे अथवा अडॉप्ट किए गए बच्चे को जजभी दो बच्चों की गिनती में शामिल किया जाएगा। प्रत्याशियों को पर्चा भरने के दौरान खुद से इसकी घोषणा करनी होगी।

चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए यह भी अनिवार्य शर्त होगी कि उन्होंने *नगर निकाय के 31 मार्च 2022* तक के सभी तरह के टैक्स या उन पर लगे जुर्माने की राशि का भुगतान कर दिया है।

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