अपराधघटना/दुर्घटनाझारखण्डराज्य

दुर्घटना के बाद बस जलाने व उपद्रव मचाने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार

नवेंदु मिश्र
मेदिनीनगर – डालटनगंज-बालूमाथ मुख्य मार्ग पर 15 जुलाई को सड़क पर उपद्रव करने, दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जलाने तथा अन्य आरोपों में लेस्लीगंज थाना पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी गांव निवासी अजय कुमार(21) पिता शिव कुमार यादव, भोला यादव(38) पिता स्व. बुधन यादव, धर्मेन्द्र शर्मा(38) पिता बैजनाथ शर्मा, अमन कुमार उर्फ लकी मेहता(19) पिता शैलेन्द्र कुमार महतो, संदीप साव(28) पिता रामजी साव, रवि यादव(34) पिता सुदामा यादव, सुरेन्द्र पाल(39) पिता मुनी पाल, विकास कुमार साव(26) पिता श्यामलाल साव, रणविजय मेहता(29) पिता-नन्दलाल महतो, प्रमोद मोची(45) पिता हुसैनी मोची शामिल हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि 15 जुलाई को लेस्लीगंज थाना अन्तर्गत कुन्दरी गांव में जेपीएस नामक बस के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से बस चलाते हुए ओमप्रकाश नामक व्यक्ति को चपेट में लिया था तथा बस चालक द्वारा से ऑटो को भी टक्कर मार दी गई थी। इस दुर्घटना में ओमप्रकाश नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद की प्रतिक्रिया में कुन्दरी गाँव के करीब 500-600 व्यक्ति सड़क पर उतर आये थे और बस में आग लगा दी थी। सभी लोगों ने सड़क जाम करते हुए विधि-व्यवस्था को भंग किया तथा बस चालक को उग्र भीड़ द्वारा बेरहमी से रॉड, लाठी-डंडे व पत्थर से मारकर अधमरा कर दिया था। उन्होंने बताया कि इस घटना के विरुद्ध अंचल कार्यालय, लेस्लीगंज के मजिस्ट्रेट के लिखित आवेदन के आधार पर कुन्दरी गांव के 20 नामजद व 500 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लेस्लीगंज थाना कांड सं0-82/2024 दिनांक-17.07.2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(4)/189(5)/190/191(2)/191(3)/125/126/127/115(2)/109/132/117(2) 285/221/324(5)/324(6)/326 एवं डैमेज तो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट-1984 की धारा-3(2)(5) के तहत दर्ज किया गया था। कांड के अनुसंधान के दौरान घटना में शामिल कुल 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर, पलामु पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की घटना घटित होने के बाद विधि-व्यवस्था भंग नहीं करें और ना ही कानून को अपने हाथ में लें। ऐसी स्थिति में संबंधित लोगों व भीड़ के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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