*भोजपुर :-1 जुलाई से नएआपराधिक कानून लागू,सबको समझने और मानने की जरूरत* *पुलिस अधीक्षक भोजपुर*

गुड्डू कुमार सिंह/आरा:- आज 1 जुलाई से पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू कर दिया गया है। इसकी सहमति भारतीय संसद से प्राप्त है।इस पर विस्तृत चर्चा के लिए आज नवादा थाना में आम और प्रबुद्ध लोगों की एक आवश्यक बैठक भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई। जिसमें अनेको लोग उपस्थित रहे और नए कानून के बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। महत्वपूर्ण बातें अभी सामने आई कि सारा सिस्टम ऑनलाइन से हो गया है। अब कहीं से भी घटना की जानकारी थाना में दे सकते हैं जिसकी सूचना संबंधित थाना संबंधित स्थान के पदाधिकारी को दे देगा।
अब नए कानून में डिजिटल तौर पर फिर नोटिस सामान ट्रायल रिकॉर्ड फॉरेंसिक केस डायरी और बना आदि संग्रहित किया जा सकेगा। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की इकाई स्थापित की जा रही है।
महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी और 7 दिन के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे।
महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए 37 धाराओं को शामिल किया गया है।
18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा मिलेगी ।वहीं चिकित्सकों को 7 दिनों के अंदर बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। छीन झपट को एक गंभीर और नॉन बेलेबल अपराध माना गया है।
मॉब लीचिंग फर दोषियों को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। नए अपराधी कानून के बारे में जानकारी के लिए एनसीआरबी का मोबाइल एप लॉन्च किया गया जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है।
उपस्थित प्रमुख लोगों में दैनिक भाष्कर के बिजनेस पार्टनर सह अधिवक्ता अमरेन्द्र चौबे डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, हरेंद्र प्रताप सिंह ,, पुष्पा कुशवाहा ,संजय ज्ञानी,भानू दूबे, पत्रकार डा दिनेश प्रसाद सिन्हा ,शशि सक्सेना आदि अनेकोंरहे।