POSH अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किशनगंज में जागरूकता अभियान, निजी संस्थानों को आंतरिक समिति गठन का निर्देश

किशनगंज,13सितम्बर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज द्वारा जिले के निजी संस्थानों एवं मॉल कर्मियों को जागरूक किया गया।इस अभियान का नेतृत्व जिला मिशन समन्वयक मोहम्मद शाहबाज आलम तथा लैंगिक विशेषज्ञ सुशील कुमार झा (जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, किशनगंज) ने किया। उन्होंने V-Mart, M-बाजार, V-बाज़ार सहित विभिन्न शॉपिंग मॉल संचालकों एवं कर्मियों को POSH अधिनियम की अनिवार्यताओं के प्रति अवगत कराया और आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) का गठन करने एवं उसे She-Box पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेरित किया।
POSH अधिनियम की प्रमुख बातें:
- POSH एक्ट 2013 के तहत हर उस कार्यस्थल, जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है – भले ही सभी पुरुष कर्मचारी ही क्यों न हों।
- समिति में कम-से-कम चार सदस्य अनिवार्य रूप से होने चाहिए, जिनमें से 50% महिलाएँ होनी चाहिए।
- समिति का गठन न करने पर संबंधित संस्थान को ₹50,000 तक का जुर्माना या पंजीकरण रद्द किए जाने का प्रावधान है।
- समिति के गठन के पश्चात उसका कार्यालय आदेश नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
समिति में सदस्य चयन के मानक:
- अध्यक्ष – संस्थान की सबसे वरिष्ठ महिला अधिकारी (अनुपस्थिति में बाहर से आमंत्रित)।
- एक या दो आंतरिक सदस्य – संस्थान के कर्मचारी (SC/ST को प्राथमिकता)।
- एक बाहरी सदस्य – जो महिला विषयों की जानकार हो या NGO से जुड़ी हों।
She-Box पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य:
सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों को समिति गठन के उपरांत विवरण https://shebox.wcd.gov.in/ पर अपडेट करना होगा। सरकारी कार्यालय अपना आदेश ईमेल wcdckishanganj@gmail.com पर भेजें, जिससे निगम की टीम पोर्टल पर विवरण अपलोड कर सके। निजी संस्थान स्वयं से पंजीकरण करेंगे।
मुख्यालय किसी और शहर में होने की स्थिति में भी, यदि शाखा किशनगंज में है, तो किशनगंज का विवरण ही पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है।
प्रशिक्षण के लिए लिंक:
POSH अधिनियम का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु यह लिंक साझा किया गया है:
POSH Training Portal
संपर्क:
अधिक जानकारी हेतु महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज अथवा जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय से संपर्क करें।