
भारत में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए ₹1 और ₹2 के सिक्के वैध मुद्रा हैं। कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इन सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। ऐसा करना भारतीय मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
यदि कोई दुकानदार ₹1 या ₹2 का सिक्का लेने से इनकार करता है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
1. दुकानदार से विनम्रतापूर्वक सिक्के लेने का कारण पूछें। कई बार, दुकानदार को सिक्के की वैधता के बारे में गलत जानकारी हो सकती है।
2. उन्हें बताएं कि ये सिक्के अभी भी वैध मुद्रा हैं और इन्हें लेने से इनकार करना कानूनन अपराध है। आप उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट या इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं का हवाला दे सकते हैं।
3. यदि दुकानदार फिर भी इनकार करता है, तो आप इसकी शिकायत निम्नलिखित जगहों पर कर सकते हैं:
4. स्थानीय पुलिस स्टेशन: आप दुकानदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके तहत छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): आप RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर या उनके टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर इस घटना की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। RBI ऐसे मामलों को गंभीरता से लेता है और उचित कार्रवाई कर सकता है।