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आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुरूप बाढ़ आपदा की राशि नियमानुसार प्रदान की जा रही है।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद-इस क्रम में उल्लेखनीय है कि बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत करनौती पंचायत के कुछ व्यक्तियों द्वारा बाढ़ आपदा राशि के लिये सरकारी निर्धारित मानदंड के प्रतिकूल जाकर प्रशासन पर अनुचित दबाव बनाने हेतु प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने लोगों ने हो- हल्ला किया। वस्तुतः बाढ़ आपदा राशि के लिए सूची वार्ड एवं पंचायत अनुश्रवण समिति से पारित कर ही अंचलाधिकारी को भेजा जाता है। साथ ही संबंधित गांव/ पंचायत 7 दिनों तक पानी से घिरा होने तथा बाहरी संपर्क भंग होने की स्थिति में ही बाढ़ आपदा राशि के लिए संबंधित गाँव/पंचायत देय होती है। किंतु करनौती पंचायत में मात्र खेतों में पानी है किंतु गांव में पानी का प्रवेश नहीं हुआ है एवं न ही लोगों का बाहरी संपर्क ही भंग हुआ है। साथ ही वार्ड / पंचायत से सूची पारित भी नहीं कराया गया है ।इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि 2016 ईस्वी में करनौती पंचायत में बाढ़ आपदा की राशि ली गई थी जिसका कई प्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज करते हुए लोकायुक्त के यहां मामला दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई हुई है। तदनुसार लोकायुक्त के आदेश से आपदा की राशि की वसूली की जा रही है। साथ ही लोकायुक्त के आदेश पर एफआईआर एवं नीलामपत्रवाद भी दायर किया गया है। जिलाधिकारी ने अनावश्यक दबाव बनाने वाले और विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाले तत्वों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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