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साईबर थाना सहरसा प्रांगण में एक बैठक आहुत किया गया।।..

स्वीटी कुमारी/ सहरसा:-जिसमें भारतीयनागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2024 जो की भारतीय दंडसंहिता को संसोधित कर कुछ नई धाराएं जोड़ी गई पूरानी धाराओं में बदलाव किया गया।

टेक्नोलोजी पर आधारित साक्ष्य पर बल दिया गया, न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने अपराधियों को बिना गिरफ्तार किऐ भी मुकद्दमा को संचालित करते हुऐ सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है । महिलाओ के लिऐ विषेश न्याय व्यवस्था में संसोधित करते हुए 18 वर्ष से कम महिलाओं के साथ बालात्कार या सामुहिंक बालात्कार के मामलों में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है सही मायनों मे कहां जाए तो अंग्रेज समयकाल से चले आ रहे न्याय प्रक्रिया में संसोधन आवश्यक था जिसे संसोधित किया गया और आज दिनांक 1जुलाई 2024 से भारत के सभी राज्यों और क्रेंदशाषित प्रदेशों में पर्ण रूप से लागू किया गया । इसकी जानकारी साईवर थाना सहरसा के अधिकारी महिला थाना अधिकारी ने संयुक्त रूप से दिऐ ।

 

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