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निर्वाचक सूची में दो नाम रखना कानूनन जुर्म- एसडीएम।..

गुड्डू कुमार सिंह:-आरा । निर्वाचक निबंधक सह अनुमंडल पदाधिकारी ने मतदाता सूची में किसी भी तरह की दोहरी प्रविष्टि को तत्काल हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचक सूची में एक ही व्यक्ति का दो जगह नाम रखना कानूनन जुर्म है । गुरूवार को तरारी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सभी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने फोटो सिमिलर एंट्री(पीएसई) और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री (डीएसई)के संबंध में विस्तार से चर्चा की । अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी भी निर्वाचक का किसी एक निर्वाचक सूची में ही नाम रखने का प्रावधान है । उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि बीएलओ एप में जो पीएसई/डीएसई प्रदर्शित हो रहा है उसे देखें । यदि फोटो गलत है तो फॉर्म 8 भरकर सुधार करें ।यदि किसी एक निर्वाचक का नाम दो स्थान पर है तो एक नाम फॉर्म 7 भरकर विलोपित करें ।


अवर निर्वाचन पदाधिकारी पीरो ने बताया कि पीएसई/ डीएसई से संबंधित सभी निर्वाचकों को फार्मेट ए में नोटिस निर्गत किया जा चुका है ।डीएससी से संबंधित नोटिस प्राप्ति के उपरांत संबंधित निर्वाचक को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय को यह सूचना देनी होगी कि वह कौन सा नाम निर्वाचक सूची में रखना चाहते हैं । साथ ही उन्हें फार्म 7 भरना होगा ।इसी तरह पीएसई मामले में यदि फोटो सुधार करना हो तो निर्वाचक को फार्म 8 भरना होगा।अवर निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि पीएसई/ डीएसई से संबंधित सभी कार्य सभी बीएलओ को तीन दिनों के अंदर समाप्त करना है । बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी तौकीर किब्रिया, बीपीआरओ मनीष कुमार पटेल, बीसीओ विवेक कुमार, बीएसओ प्रमोद कुमार शुक्ला समेत कई पर्यवेक्षक मौजूद थे।

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