महापौर ने उच्चस्तरीय जाँच के लिये पीएम ,सीएम विभागिय मंत्री सहित प्रवर्तन निदेशालय एवं आलाधिकारियों को लिखा पत्र 5 वर्षों से कालाबजारी कर अरबों की अवैद्ध सम्पति अर्जित करने वाले पर उच्चस्तरीय जाँच हो – महापौर

गुड्डू कुमार सिंह आरा (भोजपुर) बिहार राज्य के भोजपुर जिले के आरा में कालाबजारी रुकने का नाम नही ले रहा हैं।अभी वार्ड 45 के एक जन वितरण प्रणाली की दुकान को सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कई अनिमितताओं को लेकर लाइसेंस रदद किया गया है।अब आरा शहर के महापौर के वार्ड नंबर 16 के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आनंद शंकर एवं उनकी पत्नी प्रभावती देवी द्वारा विगत 5 वर्षों में गरीबों को दी जाने वाली सरकारी अनाज की कालाबाजारी अपात्र व फर्जी कार्ड पर बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से अरबों की संपत्ति अर्जित
करने का मामला उजागर हुआ है जिस पर महापौर रूबी कुमारी ने उच्चस्तरीय जाँच के लिये विभाग के मंत्री सहित प्रधान सचिव को पत्र लिख कर डिलर आनंद शंकर व उनकी पत्नी प्रभावित देवी से बाजार मूल्य से ब्याज समेत राशि वसूली व लाइसेंस रद्द करने के लिये पत्र लिखा हैं। महापौर ने प्रधानमंत्री सहित बिहार के मुख्यमंत्री व विभाग के मंत्री को पत्र में लिख कर यह कहा है की अत्यंत दुख हो रहा है कि मेरे द्वारा ई-मेल एवं भारतीय डाक के माध्यम से जिला पदाधिकारी भोजपुर,बिहार तथा आरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, भोजपुर, बिहार सहित माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री,भारत, माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, बिहार, प्रधान
सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार भेजे गए पत्रांक 82/20 दिनांक 30 जुलाई 2020 पर कोई भी करवाई नहीं की गई जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति प्रकट होने के साथ असंवेदनशीलता तथा सरकारी राजस्व के दुरुपयोग का मामला प्रतीत होता है।महापौर ने अपने पत्र में यह भी उल्लेखित किया है कि उपरोक्त दुकानदारों व विकास मित्र प्रीतम प्रकाश द्वारा आज भी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कार्य
किया जा रहा है जिसको लेकर कई आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है, उपरोक्त दोनों पति पत्नी डीलर के द्वारा गरीबों के अनाज को अपात्र एवं फर्जी कार्ड के नाम पर विगत 5 वर्षों में सरकारी अनाज की कालाबाजारी कर अरबों रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की गई हैं। उपरोक्त दोनों दुकानदार के विरुद्ध कई शिकायत प्राप्त हुई है , इसलिए उपरोक्त दोनों दुकानदार का 5 वर्षों में दिया गया आवंटन व दोनों दुकानदारों द्वारा 5 वर्षों में दिखाया गया वितरण का भौतिक सत्यापन करना आवश्यक है इसके साथ ही आवेदक द्वारा दिए गए सभी आवेदन पर बिंदुवार वीडियोग्राफी के साथ आवेदक और मुझे सूचित कर जांच करते हुए अविलंब कार्रवाई करते हुए कारवाई से अवगत कराया जाए।दिनांक 06 अगस्त 2020 को मिन्ता देवी, पति कन्हैया राम व सुनील कुमार सीताराम रवि एवं अन्य लोगों द्वारा दी गई आवेदन इस पत्र के साथ संलग्न हैं ।