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लोकसभा चुनाव 2019 में जूतों के बाद अब थप्पड़ की भी एंट्री, हार्दिक पटेल को भरी सभा में एक शख्स ने थप्पड़ जड़ा दिया…

अहमदाबाद लोकसभा चुनाव 2019 में जूतों के बाद अब थप्पड़ की भी एंट्री हो गई है।गुरुवार दोपहर बीजेपी हेडक्वॉर्टर में पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंकने की खबरें मीडिया की सुर्खियों से हटी भी नहीं थीं कि शुक्रवार को गुजरात के युवा नेता और पाटीदार अमानत आंदोलन नेता और हाल ही में कांग्रेस जॉइन करने वाले हार्दिक पटेल को भरी सभा में एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया।कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल गुजरात के सुरेंद्र नगर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।इसी दौरान एक शख्स ने मंच पर चढ़कर उन्हें जोर का थप्पड़ जड़ दिया।यह घटना उस समय घटी जब वह बलदाणा गांव में रैली कर रहे थे।घटना के बाद हार्दिक ने भाजपा पर आरोप लगाया है।उनका कहना है कि भाजपा उन्हें मरवाने की कोशिश कर रही है लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं। शख्स के खिलाफ हार्दिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।मालूम हो कि जब पटेल रैली को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान एक शख्स मंच पर चढ़ा और उसने कांग्रेस नेता को थप्पड़ जड़ दिया।जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया।समर्थकों ने शख्स को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।बताया जा रहा है कि हार्दिक को थप्पड़ मारने वाले शख्स का नाम तरुण गज्जर है।वह गुजरात के कड़ी का रहने वाला है।घटना के बाद हार्दिक समर्थकों ने शख्स की पिटाई कर दी।समर्थक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उसके कपड़े तक फाड़ दिए।हालांकि हार्दिक ने समर्थकों को उसकी पिटाई करने से रोका था।एक समय गुजरात के पाटीदार आंदोलन के मुखिया रहे हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है।उन्हें मेहसाणा दंगा मामले में उच्च न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई थी।जिसकी वजह से वह जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत आ गए हैं।इस कानून के मद्देनजर दो साल या उससे अधिक सजा प्राप्त शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता है।पिछले साल जुलाई में मेहसाणा जिले के विसनगर में सत्र अदालत ने पटेल को दो साल जेल की सजा सुनाई थी।निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हार्दिक पटेल ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सजा से राहत दी जाए। लेकिन न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

हार्दिक सहित दो साथियों को मिली थी सजा

पिछले साल जुलाई में गुजरात की एक अदालत ने मेहसाणा के भाजपा विधायक के दफ्तर पर हमला करने के आरोप में हार्दिक पटेल और उनके दो अन्य साथियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी।इसके अलावा उन्हें 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था।गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग करने वाले हार्दिक पटेल को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है।

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