मधेपुरा सांसद के खिलाफ MP/MLA कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी…

बिहार के मधेपुरा सांसद पप्पू यादव की बेल बांड को खारिज कर दिया गया है।साथ ही गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है।विशेष अदालत ने कलानंद झा और अजय सिंह हत्या मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।बताते चले कि करीब 28 वर्ष पूर्व मधेपुरा के जानकीनगर थाना क्षेत्र में आनंद मोहन समर्थक दो लोगों की हत्या में तत्कालीन विधायक व मधेपुरा के वर्तमान सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित 11 लोग अभियुक्त हैं।फिलहाल पप्पू यादव जमानत पर थे,लेकिन 16 मई को बेल बाॅड को खारिज कर दिया गया और एसएसपी को वारंट की तामील के लिए भेजा गया है।ये मामला 7 नवंबर 1991 की है।मधेपुरा के जानकीनगर थाने में शंभू कुमार सिंह के बयान पर हत्या का FIR दर्ज करवाया गया था।दर्ज प्राथमिकी में शंभू सिंह ने कहा था कि हम लोग
- MP/MLA कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी।
- कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं पप्पू यादव।
- दोहरे हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी वारंट।
- पूर्णिया के जानकी नगर थाना का मामला।
बनमनखी स्कूल में एक चुनावी सभा की मीटिंग कर मुरलीगंज की ओर जा रहे थे।उनके साथ आनंद मोहन सिंह और अन्य लोग भी अलग-अलग गाड़ियों में चल रहे थे।इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया।
रिपोर्ट-न्यूज़ रिपोटर