मुंगेर अपराध के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करने वालों की संपत्ति जब्त करने की पुलिसिया कार्रवाई परवान नहीं चढ़ पा रही है।2013 से 2015 तक में मुंगेर पुलिस ने 30 से अधिक लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजा।मगर वर्कलोड के कारण ईडी संपति जब्ती की कार्रवाई नहीं कर पा रही है।मुंगेर पुलिस के दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों में से अब तक मात्र दो पर ही ईडी ने कार्रवाई शुरू की है।एसपी आशीष भारती ने कहा कि अब नए सिरे से कुख्यातों की संपत्ति जब्त करने को लेकर ईडी को प्रस्ताव भेजा जाएगा।अपराधियों और नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने के लिए तीन कानून के तहत प्रस्ताव मुख्यालय भेजे जाते हैं।पहला प्रीवेंशन ऑफ मनी लां¨ड्रग एक्ट(पीएमएलए), दूसरा क्रिमनल लॉ एमेंडमेंट आर्डिनेंस एक्ट 1994 (सीसीएलए) और तीसरा यूपीए (अनलॉफुल प्रीवेंशन एक्ट)। पीएमएलए के तहत वैसे लोगों की संपत्ति जब्त की जाती है,जो अपराध या अन्य गतिविधियों के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं।वहीं,यूपीए के तहत नक्सली या नक्सल गतिविधियों में सहयोग करने वालों की संपत्ति जब्त की जाती है।
रिपोर्ट:-न्यूज़ रिपोटर
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