किशनगंज : इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर प्रशासन अलर्ट, कदाचार-मुक्त संचालन के निर्देश

किशनगंज,31जनवरी(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा–2026 को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचार-मुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल राज एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक, जोनल व सुपर जोनल दण्डाधिकारियों, संबंधित पुलिस पदाधिकारियों तथा परीक्षा केन्द्राधीक्षकों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का आयोजन 02 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक दो पालियों में किया जाएगा। प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से 5:15 बजे तक निर्धारित है। जिले में परीक्षा के लिए कुल 20 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में कला संकाय के 9866, वाणिज्य संकाय के 172 तथा विज्ञान संकाय के 2883, कुल 12921 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।
ब्रीफिंग के दौरान जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केन्द्रों की सतत मॉनिटरिंग, सीसीटीवी के माध्यम से कड़ी निगरानी एवं परीक्षा दिवस पर परीक्षार्थियों की सघन जांच-पड़ताल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केन्द्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी पदाधिकारी अथवा कर्मी को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
परीक्षार्थी केवल चप्पल पहनकर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे। प्रथम पाली के लिए पूर्वाह्न 9 बजे तक तथा द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा के कदाचार-मुक्त संचालन हेतु स्टैटिक दण्डाधिकारी, गश्ती दल, उड़नदस्ता (जोनल) एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो निरंतर भ्रमणशील रहकर निगरानी करेंगे।
जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका टॉल-फ्री नंबर 06456-225152 रहेगा। सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
महिला परीक्षार्थियों की जांच के लिए महिला दण्डाधिकारी एवं महिला पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। डीएम ने फोटोस्टेट, स्टेशनरी दुकानों एवं कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया।
वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने परीक्षा अवधि के दौरान सख्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक तत्वों व अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु यातायात पुलिस उपाधीक्षक को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
ब्रीफिंग में डीडीसी प्रदीप कुमार झा, एडीएम (आपदा प्रबंधन), अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे, जबकि कई अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।



