किशनगंज : पोक्सो एक्ट में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

किशनगंज,29जनवरी(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, अनन्य विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम दीपचंद पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्षों के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया।
अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा कोढोबारी थाना क्षेत्र निवासी संजय कुमार को सुनाई गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने सजा के बिंदु पर सशक्त एवं प्रभावी जिरह प्रस्तुत की। उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों से संतुष्ट होकर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
यह मामला वाद संख्या 18/2020 तथा कोढोबारी थाना कांड संख्या 9/2020 से संबंधित है। अदालत ने सरकार की ओर से पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने तथा अर्थदंड की राशि भी पीड़िता को ही प्रदान करने का आदेश पारित किया है।



