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जिलाधिकारी, पटना द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जिला में बेहतर प्रगति पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी लोक प्राधिकारों एवं अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर शत-प्रतिशत आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ जन-कार्यों के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित करते हुए योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करें। आरटीपीएस के तहत लाभुकों को लोक-कल्याणकारी योजनाओं की राशि मिलने में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन कार्ड निर्माण में कोई भी विलंब स्वीकार्य नहीं है। लोक शिकायत निवारण के तहत लगाए गए दंड की राशि को संबंधित लोक प्राधिकार तीन दिनों के अंदर जमा करें तथा सुनवाई से आदतन अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकारों के विरूद्ध चेतावनी संदेश संसूचित करते हुए अर्थदंड लगाएं। आरटीपीएस के तहत एक्सपायर्ड मामलों पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी या राजस्व संबंधी मामलों में संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता लोक प्राधिकारों के विरूद्ध विधिवत दंड लगाकर प्रतिवेदन दें। हरएक अंचल में अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्षों की संयुक्त शनिवारीय बैठक नियमित तौर पर प्रभावी ढंग से आयोजित करें तथा अनुमंडल पदाधिकारी हर शनिवार को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत किसी एक अंचल में बैठक में भाग लेकर भूमि विवादों के निष्पादन का अनुश्रवण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि परिवादों का सिर्फ निष्पादन पर्याप्त नहीं है। लोक शिकायतों का निवारण अपरिहार्य है एवं जनता की संतुष्टि अनिवार्य है।

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