जिलाधिकारी, पटना द्वारा समाहरणालय संवर्ग के दो लिपिकों को कार्यालय कार्य बाधित करने, जबरन अन्य कर्मियों को हड़ताल पर जाने हेतु उकसाने, निर्वाचन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावित करने तथा वरीय पदाधिकारी के निदेश की अवहेलना करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन दोनों कर्मियों का विवरण निम्नवत है
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/1. श्री कुमार इन्द्रजीत (राज्याध्यक्ष, बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ, गोप गुट, पटना), सहायक प्रशासी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा, पटना प्रतिनियुक्त जिला आपूर्ति कार्यालय, पटना।
2. श्री ऋषिराज कश्यप (राज्य कोषाध्यक्ष, बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ, गोप गुट, पटना), प्रधान लिपिक, जिला पंचायत राज कार्यालय, पटना।
जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (गोप गुट-पटना) के पत्र के आलोक में समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों की 10 (दस) सूत्री माँग को लेकर राज्य इकाई के आह्वान पर दिनांक 09.08.2025 से कुछ लिपिक तथा कुछ लिपिक दिनांक 20.08.2025 से माँगों की पूर्ति होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रस्थान कर गये।
वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला स्थापना शाखा, पटना द्वारा समाहरणालय संवर्ग के कुछ लिपिक दिनांक 09.08.2025 से तथा कुछ लिपिक दिनांक 20.08.2025 से अपने कार्यालय में कार्य नहीं करने का उल्लेख करते हुए *उक्त अवधि का वेतन No Work, No Pay के सिद्धांत पर कर्तव्य से अनुपस्थित मानते हुए देय नहीं होने की आम सूचना* निर्गत करते हुए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी कार्यालय प्रधान, पटना जिला को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया था।
हड़ताल के दौरान *पटना जिलान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के कार्यालय प्रधान द्वारा हड़ताली कर्मियों को हड़ताल पर जाने के कारण स्पष्टीकरण की माँग करते हुए 24 घंटे के अन्दर कर्तव्य पर लौटने हेतु यह कहते हुए निदेशित किया गया था कि उनके हड़ताल से वापस नहीं लौटने पर निलंबन की कार्रवाई* भी की जा सकती है।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस हड़ताल के दौरान लिपिकीय संवर्ग के इन दो कर्मियों द्वारा कार्यालय कार्य को ठप्प करने की पहल की गई तथा विभिन्न कर्मियों को हड़ताल पर जाने हेतु जबरन प्रेरित किया गया जिससे कार्यालय कार्य एवं निर्वाचन कार्य यथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
दिनांक 28.08.2025 को 10 (दस) सूत्री मांगों के संबंध में संघ के साथ राज्य स्तर पर वार्ता हुई थी तथा वार्ता के क्रम में उपरोक्त माँगों के संबंध में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन देते हुए कर्तव्य पर लौटने हेतु निदेशित किया गया था। परन्तु आज तक कुछ लिपिकों के द्वारा अपने कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया, जो सरकारी कर्मचारी की *अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना* परिलक्षित करता है।
अतः उक्त के आलोक में *बिहार सरकारी सेवक नियमावली-2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-9(i), (ii), (iii) के तहत* कार्यालय कार्य ठप्प कराने, जबरन अन्य कर्मियों को हड़ताल पर जाने हेतु प्रेरित करने, निर्वाचन कार्य को प्रभावित करने तथा वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिये गये निदेश का अवहेलना करने के कारण दो लिपिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। *निलंबन अवधि में इन कर्मियों का मुख्यालय अनुमण्डल कार्यालय, दानापुर* होगा तथा उक्त निलंबन अवधि में उन्हें केवल जीवन यापन भत्ता ही देय होगा।